धारा 125 CrPC: शाह बानो केस ने बदली मुस्लिम महिलाओं की ज़िंदगी
1978 में इंदौर की 62 वर्षीय शाह बानो बेगम को उनके पति ने 43 साल की शादी के बाद तलाक दे दिया। मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत तलाक के बाद गुजारा भत्ता देने की जिम्मेदारी पति की नहीं थी, इसलिए शाह बानो ने न्याय के लिए धारा 125 CrPC के तहत सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया।