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Aisha Sultana sedition case: आयशा सुल्ताना को देशद्रोह मामले में अंतरिम अग्रिम जमानत मिली

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Swati Bundela
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आयशा सुल्ताना देशद्रोह मामला: लक्षद्वीप की फिल्ममेकर को देशद्रोह से जुड़े एक मामले में अंतरिम अग्रिम जमानत दे दी गई है। सुल्ताना पर पिछले हफ्ते लक्षद्वीप में नए प्रशासनिक नियमों के बारे में एक टेलीविजन बहस के दौरान "जैव-हथियार" कमेंट के लिए राजद्रोह के आरोप में मामला दर्ज किया गया था।

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20 जून को मामले में पूछताछ के लिए पुलिस के सामने पेश होगी आयशा सुल्ताना



हालांकि केरल उच्च न्यायालय ने उसकी अग्रिम जमानत याचिका पर आर्डर रिज़र्व रखे है, लेकिन उसे एक सप्ताह की अंतरिम अग्रिम जमानत दी गई है और लाइव लॉ के अनुसार 20 जून को मामले में पूछताछ के लिए पुलिस के सामने पेश होने को कहा गया है।

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अदालत ने कहा कि अगर पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया जाता है, तो उसे जमानत पर रिहा कर दिया जाएगा। सुल्ताना के लिए बहस करते हुए, एडवोकेट पी विजयभानु ने कहा कि उन्होंने जैव-हथियार वाला कमेंट "heat of the moment" में कहा था।

आयशा सुल्ताना देशद्रोह मामला: आखिर क्या है पूरा मामला ?

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अभिनेत्री, मॉडल और बडिंग फिल्ममेकर आयशा सुल्ताना पर कवरत्ती पुलिस ने देशद्रोह और अभद्र भाषा का मामला दर्ज किया है। यह कदम तब उठाया गया जब भाजपा की लक्षद्वीप यूनिट ने एक मलयालम समाचार चैनल पर एक पैनल डिस्कशन में केंद्र पर उनकी टिप्पणी के संबंध में सुल्ताना के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई।

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भाजपा की लक्षद्वीप यूनिट के अध्यक्ष अब्दुल खादर के अनुसार, सुल्ताना, जिन पर आईपीसी की धारा153 (बी) के तहत अभद्र भाषा और 124 (ए) के तहत देशद्रोह का मामला दर्ज किया गया है, उनके मुताबिक़ सुल्ताना ने बयान दिया है कि केंद्र लक्षद्वीप द्वीप समूह के लोगों पर COVID-19 का उपयोग “जैव-हथियार (bio-weapon)” के रूप में कर रही थी।



कुछ वक़्त पहले देशद्रोह के मामले को ‘झूठा और अनुचित’ बताते हुए लक्षद्वीप में एक दर्जन से अधिक भाजपा नेताओं ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। देशद्रोह के आरोपों के विरोध का नेतृत्व महासचिव अब्दुल हमीद मुलिपुझा कर रहे हैं।
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