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आयशा सुल्ताना को देशद्रोह के मामले में केरल उच्च न्यायालय से मिली अग्रिम जमानत

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Swati Bundela
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Aisha Sultana sedition case update : केरल उच्च न्यायालय ने 25 जून को लक्षद्वीप की फिल्म निर्माता आयशा सुल्ताना को अग्रिम जमानत दी। सुल्ताना केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक प्रफुल खोड़ा पटेल पर अपने एक बयान के लिए राजद्रोह के आरोपों का सामना कर रही है।जस्टिस अशोक मेनन की अगुवाई वाली single-judge bench ने एक सप्ताह पहले सुल्ताना को अग्रिम जमानत दी थी।

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आयशा सुल्ताना पर देशद्रोह का मामला क्यों दर्ज हुआ ?



अभिनेत्री, मॉडल और बडिंग फिल्ममेकर आयशा सुल्ताना पर कवरत्ती पुलिस ने देशद्रोह और अभद्र भाषा का मामला दर्ज किया गया है। यह कदम तब उठाया गया जब भाजपा की लक्षद्वीप यूनिट ने एक मलयालम समाचार चैनल पर एक पैनल डिस्कशन में केंद्र पर उन्होंने के कमेंट किया था।

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भाजपा की लक्षद्वीप यूनिट के अध्यक्ष अब्दुल खादर के अनुसार, सुल्ताना, जिन पर आईपीसी की धारा153 (बी) के तहत अभद्र भाषा और 124 (ए) के तहत देशद्रोह का मामला दर्ज किया गया है, उनके मुताबिक़ सुल्ताना ने बयान दिया है कि केंद्र लक्षद्वीप द्वीप समूह के लोगों पर COVID-19 का उपयोग “जैव-हथियार (bio-weapon)” के रूप में कर रही थी।

मामले को ‘झूठा बताते हुए एक दर्जन से अधिक भाजपा नेताओं ने अपना इस्तीफा सौंप दिया

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कुछ वक़्त पहले देशद्रोह के मामले को ‘झूठा और अनुचित’ बताते हुए लक्षद्वीप में एक दर्जन से अधिक भाजपा नेताओं ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। देशद्रोह के आरोपों के विरोध का नेतृत्व महासचिव अब्दुल हमीद मुलिपुझा कर रहे हैं।



17 जून को, सुल्ताना को केरल उच्च न्यायालय ने एक सप्ताह की अवधि के लिए अग्रिम जमानत दी थी। 24 जून को सुल्ताना के वकील ने कहा कि पुलिस उससे पहले ही मामले के सिलसिले में 20, 23 और 24 जून को पूछताछ कर चुकी है। उन्होंने यह भी दावा किया कि पुलिस ने सुल्ताना के पुलिस थाने के दौरे पर उसके सोशल मीडिया खातों की जांच की और विदेशी या अंतरराष्ट्रीय समूह के साथ उसके संबंधों के बारे में पूछताछ भी की।
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