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छत्तीसगढ़ में नाबालिग के साथ छह लोगों ने बलात्कार कर उसकी हत्या की

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Swati Bundela
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छत्तीसगढ़ माइनर रेप: छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के गढ़ उपरोडा गाँव के पास एक 16 साल की लड़की के साथ-साथ  उसके पिता और चार साल के परिवार के सदस्य को कथित तौर पर बलात्कार कर उनकी हत्या कर दी गई।

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घटना 29 जनवरी, 2021 को हुई थी, लेकिन मंगलवार को सामने आया, जब मृतक के बेटे ने लेमरू पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। जिसके बाद कोरबा के पुलिस सुपरिंटेंडेंट अभिषेक मीणा ने जानकारी दी कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है।

छत्तीसगढ़ माइनर रेप: यहां जानिए क्या है मामला-





  1. छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले की रहने वाली लड़की के पिता ने इस मामले के मुख्य आरोपी के घर पर छह महीने तक चरवाहे का काम किया, जिसकी पहचान मंझवार के रूप में की गई।


  2. 29 जनवरी को, मंझवार अपनी मोटरसाइकिल पर अपने गांव के आदमी (लड़की के पिता), उसकी बेटी और पोती को छोड़ने गया। हालांकि, मंझवार कोरई गांव में रुक गया, जहां उन्होंने शराब का सेवन किया, जिसके बाद अन्य आरोपी भी उसके साथ उसके क्राइम में शामिल हो गए।


  3. घटना के आरोपियों की पहचान संतराम मझवार, 45, अब्दुल जब्बार, 29, अनिल कुमार सारथी, 20, परदेशी राम पनिका, 35, आनंद राम पनिका, 25 और उमाशंकर यादव, 21 के रूप में की गई है ।


  4. आरोपी पुरुष तीनों पीड़ितों को गढ़ उपरोडा गाँव के पास पहाड़ियों से घिरे एक वन क्षेत्र में ले गए, जहाँ मुख्य आरोपी मंझवार और अन्य लोगों ने कथित रूप से किशोरी के साथ बलात्कार किया।


  5. बाद में, आरोपी लोगों ने तीनों को पत्थरों और लाठियों से मार डाला और उन्हें जंगल में फेंक दिया।


  6. चरवाहे के बेटे ने मंगलवार को लेमरू पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई और पूछताछ के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।


  7. आरोपी लोगों ने अपराध स्थल का खुलासा किया, जहां उन्होंने घायल लड़की को जिंदा पाया और पुलिस के पहुंचने पर दो अन्य मृत पाए गए।


  8. घायल लड़की को स्थानीय अस्पताल ले जाया गया लेकिन घायल होने के कारण अस्पताल पहुंचने से पहले ही उसकी मौत हो गई।


  9. पुलिस के अनुसार, परिवार पहाड़ी कोरवा आदिवासी समुदाय, विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूह (PVTG) से संबंधित था।


  10. आरोपियों के खिलाफ इंडियन पीनल कोड की धारा 302 (हत्या), 376 (2) जी (गैंगरेप), और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) एक्ट और प्रोटेक्शन ऑफ़ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ओफ्फेंसेस (POCSO) के तहत मामला दर्ज किया गया है।


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