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Gujarat Hospital Case : सुपरवाइजर मांगता अटेंडेंट से "सेक्सुअल फेवर्स"

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Swati Bundela
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Gujarat Hospital Case - ये मामला गुजरात के जामनगर सरकारी अस्पताल का है। HR और सुपरवाइजर अस्पताल की महिला अटेंडेंट से सेक्सुअल फेवर्स की मांग करते थे। अगर अटेंडेंट महिलाएं नहीं मानती थीं तो उनकी सैलरी रोक दी जाती थी या फिर उनको नौकरी से बिना किसी कारण निकाल दिया जाता था।

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कुछ संविदा अस्पताल अटेंडेंट ने आरोप लगाया था कि उनके वरिष्ठों ने उन्हें सेवा से हटा दिया था क्योंकि महिलाओं ने उनकी 'सेक्सुअल फेवर्स' को अस्वीकार कर दिया था। उनमें से एक ने मीडिया पर आरोप लगाया कि वरिष्ठों ने वार्ड बॉय के माध्यम से 'दोस्ती के प्रस्ताव' भेजे। और जिन महिलाओं ने उनके प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, उन्हें उनको नौकरी से बिना किसी कारण निकाल दिया जाता था और तीन महीने तक काम करने के बाद भी सैलरी रोक दी जाती थी।

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अधिकारीयों ने मामले में क्या कार्यवाही की ?



गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी के बाद 'सेक्सुअल फेवर्स' के मामले की जांच के लिए जांच का आदेश दिया गया था। उन्होंने एक सप्ताह पहले संविदा महिला अस्पताल अटेंडेंट द्वारा दी गई शिकायत के बाद मामले को देखा था। महिलाओं ने अपने वरिष्ठ अधिकारियों पर 'सेक्सुअल फेवर्स' का आरोप लगाया था।
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रूपाणी ने तीन सदस्यीय समिति के गठन की भी मांग की जो मामले की जांच करेगी। इस कमेटी में अनुमंडल दंडाधिकारी, जामनगर के सहायक पुलिस अधीक्षक और मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य शामिल हैं।

मामले में केस किस तरीके से फाइल किया गया ?



पुलिस अधिकारी ने कहा कि गुजरात अस्पताल के एचआर और पर्यवेक्षक पर भारतीय दंड संहिता की धारा 354, 354-ए, 354-बी और 509 के तहत मामला दर्ज किया गया है। धारा 354 एक महिला की लज्जा भंग करने के लिए आपराधिक बल के अपराधियों से संबंधित है। जबकि 354-ए में यौन पक्ष की मांग शामिल है और 354-बी में एक महिला को निर्वस्त्र करने के लिए आपराधिक बल का उपयोग शामिल है। धारा 509 में शब्दों और इशारों का उपयोग करके महिला की शील भंग करने वालों को शामिल किया गया है।
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