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Saki Naka Rape Case: मुंबई 'निर्भया' केस में पुलिस ने जोड़े SC/ST Act के चार्जिस, आरोपी ने किया जुर्म कुबूल

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Swati Bundela
13 Sep 2021
Saki Naka Rape Case: मुंबई 'निर्भया' केस में पुलिस ने जोड़े SC/ST Act के चार्जिस, आरोपी ने किया जुर्म कुबूल



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Saki Naka Rape Case Update: मुंबई पुलिस ने साकी नाका बलात्कार मामले में आरोपी के खिलाफ अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अत्याचार अधिनियम के तहत आरोप जोड़े हैं। दरअसल एक 34 वर्षीय महिला को रॉड से बड़ी ही बेरहमी से उसके प्राइवेट पार्ट्स पर हमला किया गया था और आंतरिक चोटों से उसकी मृत्यु हो गई थी।

Saki Naka Rape Case Update: आरोपी पर एससी/एसटी अत्याचार अधिनियम के तहत भी जोड़े गए आरोप

सोमवार को, मुंबई के पुलिस आयुक्त हेमंत नागराले ने साकी नाका बलात्कार मामले (Saki Naka Rape Case Update) पर मीडिया को संबोधित किया और कहा कि एससी / एसटी अत्याचार अधिनियम के तहत आरोप जोड़े गए हैं क्योंकि "पीड़ित एक विशेष समुदाय से थी"। नागराले ने कहा, "मौत का प्राथमिक कारण जननांगों, पेट और शरीर के विभिन्न हिस्सों में कई चोटें हैं।"

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मुंबई पुलिस ने बताया घटना का कारण

“पीड़ित और आरोपी एक-दूसरे को जानते थे और वे 4-5 बार पहले मिल चुके थे और पीड़िता कुछ बकाया राशि मांग रही थी, जिससे मामला और बढ़ गया और पीड़ित पर हमला हुआ। ”मुंबई पुलिस प्रमुख ने कहा। जुर्म कबूल करने वाले आरोपी को 21 सितंबर तक हिरासत में भेज दिया गया है।

“हमने घटनाओं का क्रम स्थापित किया है, पीड़िता वहां कैसे पहुंची, आरोपी वहां कैसे पहुंचा और फिर आरोपी कैसे चला गया। हमने अपराध में आरोपी द्वारा इस्तेमाल की गई वस्तु को बरामद कर लिया है, ”नागराले ने कहा।

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उन्होंने कहा कि मामले में एक महीने के भीतर चार्जशीट दायर की जाएगी और कहा कि जल्द से जल्द जांच पूरी कर ली जाएगी। "हम डीएनए प्रोफाइलिंग रिपोर्ट और अन्य रासायनिक विश्लेषण की प्रतीक्षा कर रहे है" उन्होंने कहा।

महिला के प्राइवेट पार्ट्स में लोहे की रोड घुसा के बेरहमी से किया गया था रेप:

10 सितंबर को सामने आये इस बलात्कार मामले में, पीड़िता के निजी अंगों में लोहे की रॉड से हमला किया गया था। यही नहीं यहाँ तक की उस पर चाकू से वार किया गया था। क्रूर हमले के कुछ दिनों बाद शनिवार को महिला का निधन हो गया। यहाँ पढ़े पूरा मामला। 

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