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रक्षा मंत्रालय ने आखिरकार एक फॉर्मल सरकारी सैंक्शन पत्र जारी किया है जो यह निर्देश देता है कि भारतीय सेना में सभी महिला अधिकारियों को परमानेंट कमीशन दिया जाएगा, खासकर उन लोगों को जो सभी दस धाराओं में शार्ट सर्विस कमीशन (एसएससी) के तहत रजिस्टर्ड हैं।
सेना में महिला अधिकारियों को अब बड़ी भूमिका निभानी होगी और संगठन महिलाओं को गैर-लड़ाकू भूमिकाओं (non-combat roles) में भी नियुक्त करने का हकदार है, एएनआई ने बताया। यह खबर 17 फरवरी, 2020 को दिए गए एक ऐतिहासिक फैसले के मद्देनजर आई है, जब अपैक्स अदालत ने केंद्र को निर्देश दिया था कि सेना में महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन और कमांड पोस्टिंग दी जाए।
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सेना ने ऑफिसियल तौर पर दस धाराओं में महिलाओं को स्थायी कमीशन प्रदान किया, जिसमे आर्मी एयर डिफेन्स , सिग्नल्स, इंजीनियर , आर्मी एविएशन , आर्मी सर्विस कॉर्प्स , आर्मी एजुकेशन कॉर्प्स (AEC) और द जज अधिवक्ता जनरल (JAG) डिपार्टमेंट शामिल हैं ।
ज़रूरी बातें
सेना के स्पोकसपर्सन कर्नल अमन आनंद ने ऑफिसियल तौर पर उल्लेख किया, "यह आदेश भारतीय सेना की सभी 10 धाराओं में शॉर्ट सर्विस कमीशन (एसएससी) महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन देने के लिए निर्दिष्ट करता है।"
अब तक, केवल आर्मी एजुकेशन कॉर्प्स (AEC) और जज एडवोकेट जनरल (JAG) डिपार्टमेंट ही महिला अधिकारियों को शामिल करते हैं। साथ ही, ज़्यादातर महिला अधिकारियों का सेना में अधिकतम कार्यकाल 14 वर्ष रहा है। आदेश देते हुए, SC ने कहा, “लिंग के आधार पर क्षमताओं को मापना न केवल महिलाओं के लिए एक अपमान है, बल्कि उन महिला और पुरुष आर्मी मेंबर्स की भी जिन्होंने एक्वाली हर मिस्सिन में काम किया है । "
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सेना में महिला अधिकारियों को अब बड़ी भूमिका निभानी होगी और संगठन महिलाओं को गैर-लड़ाकू भूमिकाओं (non-combat roles) में भी नियुक्त करने का हकदार है, एएनआई ने बताया। यह खबर 17 फरवरी, 2020 को दिए गए एक ऐतिहासिक फैसले के मद्देनजर आई है, जब अपैक्स अदालत ने केंद्र को निर्देश दिया था कि सेना में महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन और कमांड पोस्टिंग दी जाए।
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सेना ने ऑफिसियल तौर पर दस धाराओं में महिलाओं को स्थायी कमीशन प्रदान किया, जिसमे आर्मी एयर डिफेन्स , सिग्नल्स, इंजीनियर , आर्मी एविएशन , आर्मी सर्विस कॉर्प्स , आर्मी एजुकेशन कॉर्प्स (AEC) और द जज अधिवक्ता जनरल (JAG) डिपार्टमेंट शामिल हैं ।
ज़रूरी बातें
- रक्षा मंत्रालय ने महिला अधिकारियों के लिए परमानेंट कमीशन (पीसी) के ग्रांट को मंजूरी देते हुए एक औपचारिक पत्र जारी किया है।
- आदेश में विशेष रूप से उल्लेख किया गया है कि एसएससी महिला अधिकारियों को बल में परमानेंट कमीशन प्रदान किया जाएगा।
- 17 फरवरी को एक फैसले में, अदालत ने महिलाओं की फिजियोलॉजिकल लिमिटेशंस के केंद्र के स्टैंड को "सेक्स स्टीरियोटाइप" और "महिलाओं के खिलाफ लैंगिक भेदभाव" के आधार पर खारिज कर दिया।
सेना के स्पोकसपर्सन कर्नल अमन आनंद ने ऑफिसियल तौर पर उल्लेख किया, "यह आदेश भारतीय सेना की सभी 10 धाराओं में शॉर्ट सर्विस कमीशन (एसएससी) महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन देने के लिए निर्दिष्ट करता है।"
अब तक, केवल आर्मी एजुकेशन कॉर्प्स (AEC) और जज एडवोकेट जनरल (JAG) डिपार्टमेंट ही महिला अधिकारियों को शामिल करते हैं। साथ ही, ज़्यादातर महिला अधिकारियों का सेना में अधिकतम कार्यकाल 14 वर्ष रहा है। आदेश देते हुए, SC ने कहा, “लिंग के आधार पर क्षमताओं को मापना न केवल महिलाओं के लिए एक अपमान है, बल्कि उन महिला और पुरुष आर्मी मेंबर्स की भी जिन्होंने एक्वाली हर मिस्सिन में काम किया है । "
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