Advertisment

Women's Right: महिलाओं के 5 अधिकार जिसकी जानकारी उन्हें होनी चाहिए

भारत में महिला के सुरक्षा के लिए कई कानून बने हैं। पर जब तक उसके बारे में एक महिला को पता नहीं होगा तो वो जरुरत पड़ने पर खुद के लिए खड़ी नहीं हो पाएगीं।

author-image
Khushi Jaiswal
New Update
Fight For Your Rights

( Image Credit : Freepik)

Women's Right: महिलाओं के 5 अधिकार जिसकी जानकारी उन्हें होनी चाहिए। भारत में महिला की सुरक्षा के लिए लिए कई कानून बने हैं। पर जबतक उसके बारे में एक महिला को पता नहीं होगा तो वो जरुरत पड़ने पर खुद के लिए खड़ी नहीं हो पाएगीं। महिलाओं को एक पुरुषों के समान जगह देने के लिए यह कानून बनाए गए हैं। कई बार एक महिला को उसके घर में या ऑफिस में उत्पीड़न का सामना करना पडता हैं। उस वक्त अपने हक़ के बारे में अगर कोई महिला भली भांति अवगत होगी तो वो अपने लिए लड़ सकेगी। आइये ऐसे ही कुछ कानून के बारे में हम आपको बताते हैं।  

Advertisment

Women's Right: महिलाओं के 5 अधिकार जिसकी जानकारी उन्हें होनी चाहिए

1. एक समान वेतन 

अक्सर कई सारी इंडस्ट्री में महिला को हमेशा उतने ही वक्त और उतने ही काम के लिए पुरुषों के मुकाबले कम वेतन दिया जाता है। कई बार तो महिला होने के कारण कई कंपनी उन्हें काम पर भी नहीं रखती। लेकिन महिला को समान वेतन मिलना उसके क़ानूनी अधिकार हैं।  

Advertisment

2. घरेलू हिंसा 

भारत में अगर कोई भी पति या उसके घर वाले महिला के साथ दुरव्यवहार करते हैं और उसके साथ मार पीट या उसके किसी भी तरह से मानसिक प्रताड़ना देते हैं तो उन्हें जेल हो सकती है।  

3. रात को महिला नहीं हो सकती गिरफ्तार 

Advertisment

अगर आप एक महिला हैं तो आपको पुलिस सूरज ढलने के बाद और सूरज उगने से पहले गिरफ्तार नहीं कर सकती है और अगर किसी महिला को गिरफ्तार किया जाना है तो उसके उसे सिर्फ एक महिला कांस्टेबल ही गिरफ्तार कर सकती है।  

4. कोई किसी महिला का पीछा नहीं कर सकता 

अगर आपका कोई पीछा करता है तो उसके ऊपर क़ानूनी करवाई हो सकती है किसी महिला का पीछा करना कानून के नजर में एक अपराध माना जाता है।   यदि मना करने के बावजूद आप किसी महिला से बार-बार किसी भी तरह से संपर्क साधने की कोशिश कर रहें हैं तो आपके खिलाफ पुलिस एक्शन ले सकती हैं।  

Advertisment

5. ऑफिस के उत्पीड़न से सुरक्षा 

यदि कोई महिला अपने कार्य स्थल में किसी उत्पीड़न का शिकार होती हैं तो उसके खिलाफ वो शिकायत दर्ज करा सकती हैं। महिला इसका लिखित शिकायत अपने कंपनी के इंटरनल कंप्लेंट कमेटी में लिखित तौर पे दर्ज भी करा सकती हैं।

अधिकार
Advertisment