Government guidelines : कोरोना से एफेक्ट हुए बच्चों के लिए

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Swati Bundela
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पीड़ित बच्चों के लिए -
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वीमेन एंड चाइल्ड मिनिस्ट्री ने क्या कहा ?


महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के सचिव राम मोहन मिश्रा ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सभी मुख्य सचिवों को पत्र लिखा है. पत्र में कहा गया है कि बच्चों के हितों को प्राथमिकता देने के लिए प्राथमिक ड्यूटी होल्डर्स की कई प्रमुख जिम्मेदारियों को लिस्ट में लिखा गया है।
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कैसे करेंगी सरकार द्वारा कोरोना पीड़ित बच्चों के लिए बनायीं गयी गाइडलाइन काम ?


बच्चों की सुरक्षा के लिए नवीनतम दिशानिर्देशों के अनुसार, राज्यों को आउटरीच और सर्वेक्षण के माध्यम से संकटग्रस्त बच्चों तक पहुंचना होगा। फिर उन्हें एक डेटाबेस बनाना होगा, जिसमें इन बच्चों के प्रोफाइल के साथ-साथ उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं और आवश्यकताओं के विवरण शामिल होंगे। इसके बाद यह सारा डेटा ट्रैक चाइल्ड पोर्टल पर अपलोड करना होगा।
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इस बीच, मिश्रा ने सभी राज्यों को अस्थायी रूप से आवंटित बाल देखभाल संस्थानों (सीसीआई) में बच्चों को रखने का निर्देश दिया है। यह उन बच्चों के लिए है, जिनके माता-पिता COVID-19 के कारण अस्वस्थ हैं, और उनका विस्तारित परिवार उनकी देखभाल के लिए उपलब्ध नहीं है।
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बच्चों की किस किस तरीके से मदद की जाएगी ?


दिशानिर्देशों में यह भी कहा गया है कि कोविड-19 से पीड़ित बच्चों की
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सुरक्षा के लिए सीसीआई के भीतर आइसोलेशन की सुविधा की व्यवस्था भी करनी होगी। इन बच्चों के साथ बातचीत करने के लिए बाल मनोवैज्ञानिकों और परामर्शदाताओं को तैनात करना होगा।

इसके अलावा, राज्यों को एक हेल्पलाइन नंबर शुरू करने के लिए भी कहा गया है, ताकि बच्चों को उनकी मनोसामाजिक जरूरतों में मदद मिल सके।
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पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों को यह सुनिश्चित करना होगा कि पंचायत स्तर पर सभी बाल संरक्षण समितियां जिला प्रशासन को संकटग्रस्त बच्चों की जानकारी दें.
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