हर घर तिरंगा अभियान, जिसके माध्यम से केंद्र सरकार ने भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष को चिह्नित करने के लिए 15 अगस्त तक लोगों से अपने घरों में राष्ट्रीय ध्वज फहराने का आग्रह किया है, सोमवार को समाप्त हो रहा है। स्वतंत्रता दिवस के बाद भारतीय ध्वज को प्रदर्शित करने वाले उन्हें उतारना शुरू कर देंगे। ऐसा करते समय कुछ नियमों का पालन करना होगा, भारतीय फ्लैग कोड 2002 के अनुसार, जो न केवल ध्वज को प्रदर्शित करने के लिए, बल्कि इसे हटाने और संग्रहीत करने, या जरूरत पड़ने पर इसे नष्ट करने के लिए भी परंपराओं का उल्लेख करता है।
ध्वज को स्टोर कैसे करें?
ध्वज को उतारने के बाद, यदि आप इसे घर में रखना चाहते हैं, तो एक विशिष्ट तरीका है जिसमें इसे मोड़ना होगा। इसे क्षैतिज(हॉरिजॉन्टल) रूप से रखने के बाद, सफेद पट्टी के नीचे केसरिया और हरे रंग की पट्टियों को इस तरह मोड़ें कि नारंगी और हरे रंग की पट्टियाँ दिखाई दें। फिर, सफेद पट्टी को दोनों ओर से केंद्र की ओर मोड़ें ताकि केवल अशोक चक्र, और केसरिया और हरे रंग की पट्टियों के हिस्से दिखाई दे सकें। इस प्रकार मुड़े हुए ध्वज को तब आपकी हथेलियों या भुजाओं पर ले जाकर संग्रहित किया जाना चाहिए।
एक क्षतिग्रस्त ध्वज का निपटान
यदि राष्ट्रीय ध्वज डैमेज या गंदा है, तो भारतीय ध्वज संहिता कहती है, "इसे व्यक्तिगत रूप से नष्ट कर दिया जाएगा, राष्ट्रीय ध्वज की गरिमा को ध्यान में रखते हुए जलाकर या किसी अन्य तरीके से।
कागज के झंडे का निपटान
जबकि फ्लैग कोड के अनुसार महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के दौरान जनता द्वारा कागज से बने झंडों को लहराने की अनुमति है, इन कागज के झंडों को जमीन पर नहीं फेंकना चाहिए। क्षतिग्रस्त झंडों की तरह, उन्हें "राष्ट्रीय ध्वज की गरिमा को ध्यान में रखते हुए" निजी तौर पर त्याग दिया जाना चाहिए।
ध्यान रखने योग्य कुछ नियम कहते हैं कि राष्ट्रीय ध्वज:
1. झंडा पर्दे/ढकने की चीज़ के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है (राज्य के अंतिम संस्कार या सैन्य बलों या अन्य अर्ध-सैन्य बलों के अंतिम संस्कार को छोड़कर)
2. किसी भी व्यक्ति की कमर के नीचे पहने जाने वाली पोशाक, वर्दी या किसी भी प्रकार की एक्सेसरी के तौर पर प्रयोग नहीं हो सकता
3. तकिये, रूमाल, नैपकिन, अंडरगारमेंट्स या किसी भी ड्रेस सामग्री पर कढ़ाई या मुद्रित नहीं किया जा सकता है
4. झंडे पर कोई अक्षर या शिलालेख नहीं हो सकता
5. झंडा लपेटने, चीजों को ले जाने, प्राप्त करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है (उत्सव के भाग के रूप में फूल की पंखुड़ियों को छोड़कर)
6. मूर्ति या स्मारक या स्पीकर की मेज के लिए कवर के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता है
7. जानबूझकर पानी में जमीन या फर्श को छूने की अनुमति नहीं है
8. हुड, ऊपर, और किनारे या पीछे, वाहन, ट्रेन, नाव या विमान या किसी अन्य समान वस्तु
पर नहीं लगाई जा सकती है
9. बिल्डिंग के कवर के रूप में नहीं प्रयोग हो सकती
10. जानबूझकर केसरिया रंग को नीचे के ओर नहीं लगाई जा सकती है
जुलाई 2022 में एक संशोधन ने जनता के सदस्य के घर में दिन और रात दोनों समय राष्ट्रीय ध्वज को फहराने की अनुमति दी, जबकि पहले इसे केवल सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच फहराने की अनुमति थी। दिसंबर 2021 में, एक और संशोधन किया गया था जिसमें न केवल हाथ से बुने झंडे बल्कि पॉलिएस्टर का उपयोग करने वाले मशीन से बने झंडों को भी अनुमति दी गई थी। अनुमत अन्य सामग्रियों में कपास, ऊन, रेशम और खादी बंटिंग शामिल हैं।