मयूखा फ्रेंड्स रेप केस : केरल हाईकोर्ट ने मांगी ऑफिसर से जांच की रिपोर्ट

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Swati Bundela
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क्राइम ब्रांच तक पहुंचा मामला


मयूखा जॉनी की दोस्त के रेप के मामले में केरल की हाईकोर्ट ने ऑफिसर से जांच की रिपोर्ट मांगी है।
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न्यायमूर्ति शिरसी वी ने यह निर्देश तब जारी किया जब पीड़िता के वकील ने जाट के ठप का दावा किया दावा किया। वही मामले में सरकारी वकील ने बताया कि राज्य पुलिस प्रमुख के आदेश पर हाल ही में क्राइम ब्रांच को जांच के लिए मामला सौंपा गया है।
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प्रॉसिक्यूटर ने यह भी बताया कि मामला 5 जुलाई को क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया था। लेकिन इन्होंने 8 जुलाई को जांच करना शुरू किया था और पीड़िता, उसकी मां और डॉक्टर (जिन्होंने 2016 में घटना के बाद उसकी जांच की थी) के बयान दर्ज किए थे।


मोबाइल भी किए गए थेे जब्त

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उन्होंने अदालत को यह भी बताया कि अपराध से संबंधित कई मोबाइल फोन जब्त किए गए हैं और 18 जुलाई को मामले की जांच के लिए क्राइम ब्रांच द्वारा एक विशेष टीम का गठन किया गया था।
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अदालत ने प्रॉसिक्यूटर को को यह सब रिपोर्ट में शामिल करने का निर्देश दिया है। साथ ही मामले की सुनवाई के लिए 30 जुलाई की तारीख दी है।


जॉनी ने रखी थी इसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस

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पिछले महीने जॉनी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केरल पुलिस और राज्य महिला आयोग की एक पूर्व अधिकारी पर 2016 में अपनी सहेली से रेप के मामले की जांच के सिलसिले में गंभीर आरोप लगाए थे।

जॉनी ने आरोप लगाया था कि उसके दोस्त के साथ चुंगथ जॉनसन नाम के एक व्यक्ति ने बलात्कार किया था। जिसने उसकी नग्न तस्वीरें लीं और उसका इस्तेमाल पीड़िता को ब्लैकमेल करने के लिए किया था और उन्हें धमकाया जा रहा था।
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उसने यह भी आरोप लगाया था कि पुलिस, शुरू में कार्रवाई का वादा करने के बाद प्रभावशाली व्यक्ति के हस्तक्षेप के कारण मामले से पीछे हट गए थे।

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