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True Story Of 1862 Maharaj Libel Case That Inspired Film 'Maharaj': करसनदास मुलजी नेटफ्लिक्स फिल्म महाराज का चेहरा हैं। यह फिल्म 1862 के प्रसिद्ध महाराज मानहानि मामले और एक पत्रकार के रूप में मुलजी के निडर प्रयासों को दर्शाती है, जो एक धार्मिक नेता के भ्रष्टाचार और अनैतिक कार्यों को उजागर करते हैं। यह धर्म बनाम नैतिकता के साथ-साथ न्याय और पत्रकारिता की अखंडता के विषयों पर आधारित है। महाराज में आमिर खान के बेटे जुनैद खान (Junaid Khan) ने सिद्धार्थ मल्होत्रा द्वारा निर्देशित यशराज फिल्म्स प्रोडक्शन में जयदीप अहलावत, शरवरी वाघ और शालिनी पांडे के साथ करसनदास मुलजी के रूप में अपनी शुरुआत की है।
करसनदास मुलजी कौन थे?
मुलजी एक गुजराती पत्रकार और समाज सुधारक थे, जिन्होंने 19वीं सदी के दौरान समाज में उल्लेखनीय योगदान दिया। उन्होंने 1851 में दादाभाई नौरोजी के अख़बार रास्त गोफ़्तार में अपने योगदान के साथ एक पत्रकार के रूप में अपना करियर शुरू किया। मुलजी पारिवारिक अस्वीकृति और विरोध के बावजूद भी सामाजिक सुधार के लिए अपने प्रयास में दृढ़ रहे। उन्होंने 1855 में अपना खुद का गुजराती साप्ताहिक, सत्यप्रकाश स्थापित किया। इस पत्रिका ने सामाजिक समस्याओं को साहसपूर्वक संबोधित किया और पुरानी प्रथाओं को उजागर किया।
करसनदास संभवतः वैष्णव पुजारियों के कुकर्मों और अनैतिक कृत्यों का सामना करने के लिए सबसे ज़्यादा जाने जाते हैं, जिन पर अक्सर यौन शोषण और भ्रष्टाचार के आरोप लगते थे। खुद वैष्णव होने के नाते, वे पश्चिमी भारत के पुष्टिमार्ग संप्रदाय से संबंधित थे, जिसने उस समय बहुत बड़ी संख्या में अनुयायी जुटाए थे। पुष्टिमार्ग संप्रदाय के 'महाराजा' या नेता कृष्ण के आध्यात्मिक मार्गदर्शक और मध्यस्थ माने जाते थे।
1862 महाराज मानहानि केस
इन परंपरावादियों और उस समय के समकालीन विचारकों, जैसे कि स्वयं करसनदास के बीच मतभेद था, जिसके परिणामस्वरूप अंततः 1862 का महाराज मानहानि केस सामने आया, जिसे लोकप्रिय रूप से 'वॉरेन हेस्टिंग्स के मुकदमे के बाद आधुनिक समय का सबसे बड़ा मुकदमा' कहा जाता है।
जनवरी 1862 में मुकदमा तब शुरू हुआ जब सूरत के एक युवा 'महाराजा' जदुनाथ महाराज ने बॉम्बे हाई कोर्ट में 50,000 रुपये का मानहानि का मुकदमा दायर किया। ऐसा माना जाता है कि सितंबर 1961 में मूलजी द्वारा सत्यप्रकाश में प्रकाशित एक लेख ने इस मामले को प्रेरित किया, क्योंकि पुजारियों के अनैतिक आचरण के बारे में इसकी विवादास्पद सामग्री ने उनमें से कई को नाराज कर दिया था। लेख का शीर्षक था 'हिंदुओं का आदिम धर्म और वर्तमान विधर्मी मतो' (हिंदुओं का आदिम धर्म और वर्तमान विधर्मी मत)।
बेहद सनसनीखेज मामले के अंत में, अदालत ने करसनदास के पक्ष में फैसला सुनाया। फ़र्स्टपोस्ट के अनुसार, मामले के पीठासीन न्यायाधीश जस्टिस जोसेफ अर्नोल्ड ने अपने फ़ैसले में लिखा, ''यह धर्मशास्त्र का सवाल नहीं है जो हमारे सामने है। यह नैतिकता का सवाल है। जिस सिद्धांत के लिए प्रतिवादी और उसके गवाह तर्क दे रहे हैं, वह बस यही है: जो नैतिक रूप से गलत है वह धार्मिक रूप से सही नहीं हो सकता।''
फ़िल्म को लेकर विवाद
नेटफ़्लिक्स (Netflix) द्वारा अधिग्रहित फ़िल्म 14 जून को प्लेटफ़ॉर्म पर रिलीज़ होने के लिए तैयार थी। हालाँकि, पुष्टिमार्गी संप्रदाय से संबंधित याचिकाकर्ताओं के एक समूह ने कहा कि फ़िल्म में वैष्णवों को गलत तरीके से दिखाया गया है और इस बयान के साथ गुजरात उच्च न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाया, जैसा कि हिंदुस्तान टाइम्स की खबर है।
हालाँकि फ़िल्म को केंद्रीय फ़िल्म प्रमाणन बोर्ड द्वारा सभी अनुमतियाँ दी गई हैं, लेकिन याचिका में कहा गया है कि ''फ़िल्म कुछ पात्रों और प्रथाओं के कथित रूप से विवादास्पद चित्रण के कारण बड़े पैमाने पर लोगों की भावनाओं को ठेस पहुँचा सकती है।'' रिलीज़ को 21 जून तक के लिए टाल दिया गया और अब यह नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो रही है।