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राजस्थान सरकार: शादी का कार्ड छपवाते वक़्त बर्थ सर्टिफिकेट दिखाना ज़रूरी

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Swati Bundela
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राजस्थान सरकार राज्य में बाल विवाह की प्रथा के खिलाफ सख्त शिकंजा कस रही है। यह कहा गया है कि शादी के कार्ड पर दोनों व्यक्तियों के नाम होना चाहिए और सीएनएन-न्यूज 18 की एक रिपोर्ट के अनुसार, जब कार्ड प्रिंट करने के लिए जाते हैं, तो उनके जन्म प्रमाणपत्र की प्रतियां अनिवार्य रूप से जमा की जानी चाहिए।

यह आदेश कई महत्वपूर्ण दिनों के पहले आया है, जैसे अक्षय तृतीया, जिसके दौरान विवाह को शुभ माना जाता है।
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हर कोई, कैटरर्स से लेकर , शादी गार्डन के मालिक तक, पुजारी और शादी के मेहमानों को कथित रूप से बुक किया जायेगा और अवैध विवाह के मामले में बाल विवाह निषेध अधिनियम के तहत आरोप लगाया जाएगा।
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राजस्थान में बाल विवाह: अभी भी चौकाने वाली हकीकत?


राजस्थान, वर्तमान में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (आईएनसी) के नेता अशोक गहलोत के नेतृत्व में, पिछले दो दशकों में बाल विवाह में गिरावट देखी गई है, लेकिन सामाजिक बुराई अभी भी राज्य में बड़ी है। 2006 में मद्य निषेध अधिनियम लागू होने के बाद भी बिहार और बंगाल के साथ-साथ बाल विवाह के रुझान को दिखाने वाले शीर्ष राज्यों में राजस्थान की पहचान की गई थी।
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राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, पीसीएमए 2006 के बाद भारत में बाल विवाह की दर 2005-06 के बीच 47 प्रतिशत से घटकर 2015-16 में 27 प्रतिशत हो गई। राजस्थान में बाल विवाह 65 प्रतिशत से कम होकर 35 प्रतिशत की हो गयी है।
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संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष (यूनिसेफ) ने भारत में बाल विवाह को एक निरंतर समस्या के रूप में मान्यता दी है, जो मुख्य रूप से शादी की कम उम्र की लड़कियों के साथ या तो कम उम्र के या बड़े पुरुषों के साथ शादी करवा दी जाती है। "18 वर्ष से कम उम्र की 1.5 मिलियन लड़कियों की शादी भारत में होती है, जो इसे दुनिया में सबसे अधिक संख्या में बाल वधुओं का घर बनाती है," वैश्विक संगठन ने बताया।

विषय की चिंता के कारण, भारत पिछले साल लड़कियों की शादी करने की उम्र को 18 से 21 वर्ष करने की सोच रहा था। लेकिन यह कितना प्रभाव करेगा बाल वधु को पूरी तरह से समाज से निकलने में ?
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