हिन्दुओं में हिंदू मैरिज एक्ट, 1955 द्वारा फैसला सुनाया जाता हैं। मुस्लिम कम्युनिटी में मुस्लिम विवाह विघटन द्वारा फैसला होता हैं। ईसाई भारतीय तलाक अधिनियम, 1869 द्वारा फैसला करते हैं। विशेष विवाह अधिनियम, 1954 के इंटरकास्ट मैरिज के लिए लागू किया जाता है। भारत में तलाक के कानून को समझना महत्वपूर्ण है। तलाक की याचिका के सही तरीके से काम करने के लिए, कानून दो तरह के हो सकते है। पहला आपसी सहमति से या फिर कोर्ट में अपनी - अपनी दलीलों के साथ।
आपसी सहमति से तलाक
आपसी सहमति से तलाक तब दिया जाता है जब पति या पत्नी दोनों अलग होने का फैसला करते हैं। Hindu Marriage Act, 1955 की धारा 13 बी और विशेष विवाह अधिनियम, 1954 की धारा 28 में कहा गया है कि पति-पत्नी को आपसी सहमति से तलाक की अर्जी दाखिल करने में सक्षम होने के लिए एक वर्ष से अधिक समय तक अलग-अलग रहना होगा।
भारत तलाक अधिनियम की धारा 10 ए, जो भारत में Christian Marriage को गवर्न करती है, कहती है कि पति-पत्नी को आपसी अलगाव द्वारा तलाक के लिए फाइल करने के लिए दो साल के समय के लिए अलग होना पड़ता है।
असहमति से तलाक
अदालत के सामने पति या पत्नी द्वारा तलाक के लिए याचिका दायर की जा सकती है। यदि कोई पक्ष अलग होना चाहता है तो उसे आधार और तलाक के कारणों को बताना होगा। तलाक के लिए कुछ आधार हैं जो दोनों पक्षों के लिए उपलब्ध हैं।
“जिस आधार पर पुरुष और महिला तलाक मांग सकते हैं वह लगभग समान है। मुस्लिम महिलाओं के लिए प्रक्रिया थोड़ी अलग है, लेकिन बोर्ड में तलाक के लिए आधार एक समान हैं ”एडवोकेट पारसीस सिधवा कहते हैं, जो महिलाओं के अधिकार संगठन मजलिस के साथ मुकदमेबाजी करते हैं। विशेष आधार भी हैं जो केवल महिलाओं के लिए उपलब्ध हैं। निम्नलिखित तलाक के आधार हैं जो दोनों पक्षों के लिए उपलब्ध हैं:
अडल्ट्री (Adultery)
अडल्ट्री को ऐसे व्यक्ति के साथ रहने और उसके साथ रिलेशन में आने को परिभाषित किया जाता है जो कानूनी रूप से विवाहित जीवनसाथी नहीं है। यहां तक कि अडल्ट्री का एक भी सबूत पति / पत्नी को तलाक के लिए जाने के लिए काफी है। हालांकि, यह श्रेणी मुस्लिम महिलाओं के लिए सीमित बहुविवाह के रूप में लागू नहीं होती है, मुस्लिम कानून में चार पत्नियों की अनुमति है। हिंदू, ईसाई और पारसी अडल्ट्री के तहत तलाक के लिए दायर कर सकते हैं।
क्रूरता (Cruelty)
अगर पति या पत्नी एक-दूसरे को किसी भी तरह की क्रूरता से कोई नुक्सान पहुंचाते हैं तो यह तलाक का आधार बन जाता है। जिस पति या पत्नी के साथ क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया गया है वह तलाक के लिए दायर कर सकता है। तलाक के लिए एक कारण के रूप में क्रूरता में मानसिक और शारीरिक क्रूरता दोनों शामिल हैं। शारीरिक क्रूरता में शारीरिक हिंसा का कोई भी रूप शामिल है जिसे वे या तो पति-पत्नी के अधीन कर सकते हैं। मानसिक क्रूरता भावनात्मक या मनोवैज्ञानिक शोषण (emotional and psychological abuse ) का कोई भी रूप हो सकती है जो तलाक के लिए आधार बन जाती है।
डेज़रशन (Desertion)
पति या पत्नी ने कम से कम दो साल और उससे अधिक की अवधि के लिए दूसरे को छोड़ दिया है, तो इसे डेज़रशन माना जाता है। अगरए क साथी ने दूसरे को बिना किसी उचित कारण के छोड़ दिया हो तब दूसरा पार्टनर तलाक के लिए सोच सकता है । डेज़रशन इमोशनल और फिजिकल भी हो सकता है जहाँ पति-पत्नी एक ही घर में रहते हैं लेकिन अपने पार्टनर से कोई सम्बन्ध नहीं रखते हैं। डेज़रशन के कारण तलाक हो सकता है।
कन्वर्जन और त्याग (Conversion & Renunciation of World )
यदि पति या पत्नी में से कोई एक दूसरे धर्म में परिवर्तित हो जाता है, तो प्रभावित पक्ष तलाक के लिए दायर कर सकता है। इसके अलावा, यदि पति या पत्नी धार्मिक, आध्यात्मिक या किसी अन्य कारण से दुनिया का त्याग करते हैं, तो प्रभावित पति या पत्नी को तलाक के लिए फाइल करने का अधिकार है।
मन की अस्वस्थता (Unsoundness of Mind )
अगर दोनों में से किसी भी पति-पत्नी ने शादी के बाद दिमागी तोर से अस्वस्थता का प्रदर्शन किया है तो यह तलाक के लिए एक आधार हो सकती है। हालांकि, अगर शादी से पहले पति या पत्नी को पार्टनर की इस हालत का पता है तो यह तलाक का आधार नहीं हो सकता। मन की अस्वस्थता एक ब्रॉड केटेगरी है और मेन्टल हेल्थ एक्ट, 2015 के अंदर आती है। यह तलाक के लिए एक आधार है।
प्रिज़यूमड डेड (Presumed Death)
यदि या तो पति या पत्नी सात साल या उससे अधिक समय से गायब हैं, तो उन्हें कानून की नजर में मृत मान लिया जाता है। यदि जीवित पति या पत्नी स्थानीय परिवार या जिला अदालत में यह मुद्दा उठाते हैं, तो यह तलाक के लिए एक वैध आधार बन जाता है।
पत्नी को उपलब्ध बाकी क़ानून
कुछ क़ानून हैं जो विशेष रूप से हिंदू मैरिज एक्ट, 1955 के तहत महिलाओं के लिए उपलब्ध हैं। ये आधार उन महिलाओं के लिए भी उपलब्ध हैं जो अन्य धर्मों का पालन करती हैं।
दूसरी शादी (Bigamy)
अगर पति ने दोबारा शादी कर ली है, जबकि उसकी पहली शादी ख़त्म नहीं हुई है, तो पहली शादी से पत्नी धोखे के आधार पर तलाक के लिए फाइल कर सकती है। यह कानून मुस्लिम महिलाओं को छोड़कर सभी महिलाओं पर लागू होता है, क्योंकि मुस्लिम कानून में सीमित बहुविवाह की अनुमति है। भारतीय दंड संहिता के तहत तलाक के बिना दूसरी शादी करना भी एक आपराधिक अपराध है।
बलात्कार, सोडोमी, बेस्टियलिटी (Rape, Sodomy, Bestiality)
अगर पति पत्नी को किसी भी तरह के अप्राकृतिक या गैर-सहमति वाले संभोग के विषय में बताता है, तो पत्नी बलात्कार, सोडोमी और श्रेष्ठता के आधार पर तलाक के लिए दायर कर सकती है। बलात्कार, तोड़फोड़ और श्रेष्ठता भारत दंड संहिता के तहत और पत्नी को मिलने वाले तलाक के लिए आधार होने के साथ-साथ अपराध भी बने हुए हैं।
प्यूबर्टी (Option of Puberty)
बाल विवाह के मामलों में, अगर पत्नी पंद्रह साल से ऊपर और अठारह साल से कम उम्र की है, तो वह अदालत से यौवन की प्राप्ति पर विवाह ख़त्म करने के लिए कह सकती है। अदालतें बाल वधुओं को इस अधिकार की अनुमति देती हैं, जो उन लोगों की रक्षा कर सके जिन्हें
ज़बरदस्ती शादी में धकेला गया है
आपको ये सभी तलाक के कानून (divorce laws in hindi ) पता होने चाहिए ताकि अगर आप कभी भी तलाक लेना चाहे तो आप आसानी से एक वकील के पास जाकर लीगल एडवाइस ले सकें.