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कोरोना पेशेंट का लोकल ID न होने से अस्पताल एडमिट करने से मना नहीं कर सकता: SC

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Swati Bundela
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कोरोना पेशेंट
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सुप्रीम कोर्ट ने रविवार (2 मई, 2021) को केंद्र और राज्य सरकारों को COVID-19 की स्थिति के बारे में दिशा-निर्देश जारी किए और निर्देश दिया कि किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किसी भी मरीज को अस्पताल में भर्ती या आवश्यक दवाओं से वंचित नहीं किया जाएगा। डोमिसाइल या पहचान प्रमाण पत्र न होने पर।
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न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने केंद्र सरकार को दो सप्ताह के भीतर अस्पतालों में प्रवेश पर एक राष्ट्रीय नीति बनाने का निर्देश दिया, जिसका सभी राज्य सरकारों द्वारा पालन किया जाएगा और तब तक किसी भी मरीज को लॉक्ल डोमिसाइल या पहचान प्रमाण न होने पर प्रवेश या आवश्यक दवाओं से वंचित नहीं किया जाएगा।
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सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में उल्लेख किया कि बेड के साथ अस्पताल में एडमिट होना COVID-19 महामारी की दूसरी लहर के दौरान सभी लोगों के बहुत मुश्किल हो रहा है और यह सबसे बड़ी चुनौती है।

विभिन्न राज्यों और स्थानीय अधिकारियों ने अपने स्वयं के प्रोटोकॉल का पालन कर रहे हैं। देश भर में विभिन्न अस्पतालों में प्रवेश के लिए मानक अलग-अलग होने से दिक्कत हो रही है। और यह स्थिति किसी भी देरी का कारण नहीं बन सकती है।
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सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो लिया


बेंच ने कहा, "राष्ट्रीय संकट के समय में नागरिकों के
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जीवन की सुरक्षा सर्वोपरि है और यह जिम्मेदारी केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार दोनों पर है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी संभावित उपाय किए जाएं।"

यह बयान SC ने सुओ मोटो लेने के बाद रविवार को जारी किया।
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SC ने 22 अप्रैल को COVID ​​-19 महामारी के दौरान ऑक्सीजन की कमी सहित विभिन्न स्वास्थ्य आपात स्थितियों के संबंध में 'सुओ मोटो कॉग्नीज़न्स ' लिया और केंद्र को नोटिस जारी किया इस तररह की स्तिथि को संभालने के लिए वह जल्द ही कोई नीति बनाये।
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कोरोना न्यूज़ covid 19
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