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जम्मू और कश्मीर: स्कूल और कॉलेज 15 मई तक बंद रहेंगे

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Swati Bundela
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उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने रविवार को एक उच्च-स्तरीय बैठक में घोषणा की कि राज्य
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COVID-19 स्थिति के मद्देनजर परिसर में ऑफ़लाइन शिक्षा का संचालन नहीं करेगा। बैठक में केंद्रशासित प्रदेश में वायरस के फैलाव को कम करने के लिए लॉकडाउन, रोकथाम और प्रयासों की दिशा में कुछ बड़े फैसले भी देखे गए।

स्कूल और कॉलेज 15 मई तक बंद रहेगें।

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हालांकि, एक रिपोर्ट के अनुसार, अध्ययन के ऑन-कैंपस मोड को बंद करने का निर्णय उन पाठ्यक्रमों / कार्यक्रमों के लिए कुछ अलग हो सकता है जिनके लिए प्रयोगशाला / शोध / थीसिस कार्य और इंटर्नशिप आदि के लिए छात्रों की भौतिक उपस्थिति की आवश्यकता होती है। संभवत: ऐसे शैक्षणिक वर्कशॉप को अनुमति प्रदान किया जा सकता है।
राज्य ने महामारी को देखते हुए सार्वजनिक समारोहों को प्रतिबंधित कर दिया है। अंतिम संस्कार के लिए इकट्ठा होने की अनुमति की संख्या की सीमा 20 से कम होगी, इनडोर सभाओं में कुल 50 व्यक्तियों की सीमा होगी और अन्य सभी बाहरी सभाओं को एक बार में 100 व्यक्तियों को इकट्ठा करने की अनुमति होगी।
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सिन्हा ने अन्य आवश्यक दिशा-निर्देश पारित किए, जिसमें मौजूदा COVID-19 दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया गया, जो जम्मू-कश्मीर में आने वाले सभी यात्रियों के अनिवार्य परीक्षण का उल्लेख करते हैं।

उन्होंने सभी जिला मजिस्ट्रेटों को हिंसा के ख़िलाफ़ कड़ी कार्रवाई करने के अलावा सभी भीड़ भरे बाजारों, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल में वायरस के फैलाव को रोकने के लिए एक प्रभावी तंत्र लगाने का निर्देश दिया।
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जिला पुलिस अधीक्षकों को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया गया था कि Matadors, Buses, Minibuses, और सार्वजनिक परिवहन के अन्य साधनों को उनकी रजिस्ट्रेशन बैठने की क्षमता के अनुसार ही बिठाया जा रहा है। कानून के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत उल्लंघन करने वालों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई किए जाएंगे।
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उक्त बैठक में अधिकारियों को आयुष्मान भारत - सेहत योजना के तहत 100 प्रतिशत कवरेज प्राप्त करने के निर्देश दिए गए। उन्हें अपने जिलों में टीकाकरण को तेज करने के लिए प्रभावी उपाय करने को भी कहा गया।
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