Advertisment

लोक सभा में पोक्सो बिल को मंज़ूरी दी गई

author-image
Swati Bundela
New Update
लोकसभा में गुरूवार को यह बिल पास किया गया कि नाबालिग बच्चों के साथ दुष्कर्म करने वालों को मौत की सजा दी जानी चाहिए ।

Advertisment


गुरुवार को लोकसभा में इसे पास किए जाने के बाद, बच्चों पर बढ़ रहे यौन उत्पीड़न और नाबालिगों के खिलाफ अन्य अपराधों के लिए अधिक से अधिक दंड के लिए मौत की सजा देने के लिए एक बिल को संसद द्वारा लागू किया गया है।

पोक्सो बिल राजनीती नहीं बच्चो की सुरक्षा के लिए है

Advertisment


यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (संशोधन) बिल , 2019 का पालन करते हुए, महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि इसका उद्देश्य बच्चों को सुरक्षित माहौल देना है।

बिल, जो पहले ही 29 जुलाई को राज्यसभा द्वारा पास किया गया था, बाल पोर्नोग्राफी को भी दंडनीय मानता है, इसे दंडनीय जुर्म बनाता है।

Advertisment


पार्टी लाइनों में कटौती, सदस्यों ने पोक्सो एक्ट को पास करने  का समर्थन दिया, हालांकि कुछ ने मांग की कि बिल को स्थायी समिति या चयन समिति के पास भेजा जाए क्योंकि यह कुछ अपराधों को मौत की सजा के रूप में दंडनीय बनाता है।



लोकसभा में बिल को पास करने की मांग करते हुए ईरानी ने कहा कि यह बिल वोट बैंक की राजनीति से संबंधित नहीं है, बल्कि भारत के भविष्य को बचाने के लिए है ।
Advertisment




सदन में उन्नाव बलात्कार का मुद्दा उठाने वाले कांग्रेस सांसद राम्या हरिदास के एक स्पष्ट संदर्भ में, ईरानी ने कहा कि इस बिल को राजनीति के नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए और न ही व्यक्तिगत लाभ के लिए इसमें राजनीती को लाना चाहिए।

Advertisment


हरिदास को जवाब देते हुए, ईरानी ने कहा कि यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था कि जब वह इस बिल के बारे में बोल रही थीं, तो कुछ लोग जिन्हे  उनका समर्थन करना चाहिए था, वो वास्तव में उनका मज़ाक उड़ा रहे थे।



उन्होंने आगे कहा कि इस देश की अदालतों में विधायकों और सांसदों को दंडित करने की भी शक्ति है।
Advertisment


बिल का उद्देश्य



ईरानी ने कहा कि "यह बिल 39 प्रतिशत या 43 करोड़ बच्चों को कानूनी सुरक्षा प्रदान करेंगी, चाहे वह लड़की हो या लड़का।"
Advertisment




अन्य बातों के अलावा, उन्होंने कहा, बिल बाल पोर्नोग्राफ़ी को भी दण्डित मानता है ताकि ऐसे जघन्य अपराधों में लिप्त यौन शिकारियों को दंडित किया जा सके।



ईरानी ने कहा कि 5,000 लोगों ने एक व्यक्ति द्वारा चलाई गई चाइल्ड पोर्नोग्राफी साइट का इस्तेमाल किया है , "यह समाज के लिए गंभीर चिंता का विषय है। साइट में एक नाबालिग लड़की का बलात्कार भी दिखाया गया था।"

एक ऐसे मामले को याद करते हुए जिसमें बच्चों को ड्रग्स और हार्मोन्स के इंजेक्शन दिए गए थे, जिससे वे यौन सक्रिय हो सकें, उन्होंने कहा, कानून का उद्देश्य ऐसे अपराधियों को कड़ी सजा देना है।



उन्होंने कहा, "हम बच्चों से दुष्कर्म करने वाले अपराधियों को ऐसे मामलों में मौत की सजा देकर बच्चों को बचाना चाहते हैं।"
#फेमिनिज्म
Advertisment