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एक अधिकारी ने कहा कि महाराष्ट्र के ठाणे जिले में पुलिस ने एक 13 वर्षीय लड़की का ज़बरदस्ती बालविवाह करने की कोशिश को नाकाम कर दिया है।
नारपोली पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर मालोइ शिंदे ने कहा कि राज्य के बुलढाना जिले के रहने वाले 24 वर्षीय व्यक्ति के साथ लड़की की शादी उसके माँ और भाई द्वारा ज़बरदस्ती करवाई जा रही थी।
हालांकि, बुलढाणा तहसीलदार (राजस्व अधिकारी) को शुक्रवार सुबह सूचना मिली कि एक 13 साल की लड़की, जिसके पिता की कुछ साल पहले मृत्यु हो गई है, उसकी ज़बरदस्ती शादी करवाई जा रही थी , उन्होंने कहा।
अधिकारी ने कहा कि उन्होंने तुरंत बुलढाणा पुलिस को सूचित किया, जिन्होंने अपने खबरियों को यह बात बताई , क्योंकि उन्हें विवाह स्थल के बारे में कोई जानकारी नहीं थी।
नारपोली पुलिस ने लड़की की मां के मोबाइल फोन कॉल को पूरी तरह से ट्रैक किया , जिसके आधार पर वे विवाह स्थल का पता लगाने में कामयाब रहे।
उन्होंने कहा कि लड़की को बचा लिया गया और उसकी मां और भाई को हिरासत में ले लिया गया।
अधिकारी ने कहा कि दूल्हे को कार्रवाई के बारे में पता चल गया था इसलिए वह विवाह स्थल पर नहीं आया और पुलिस के चंगुल से बच गया।
नाबालिग लड़की की शादी भारतीय कानूनों के तहत अपराध है।
एक अधिकारी ने कहा कि 13 साल की एक लड़की की शादी उसके परिवार द्वारा ज़बरदस्ती करने की कोशिश को महाराष्ट्र के ठाणे जिले में पुलिस ने नाकाम कर दिया है।
बाल विवाह भारत में गैर - कानुनी है और इसके खिलाफ भारत में सख्त क़ानून और कड़े क़ानून बनाये गए है इसलिए भारत के हर नागरिक का ये फ़र्ज़ है की इस प्रथा को रोकने में सर्कार की मदद करें।