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Supreme Court ने मुस्लिम लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र पर केंद्र को नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र पर केंद्र को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और जस्टिस की बेंच ने केंद्र से 4 हफ्ते में जवाब मांगा। आइए जानते हैं पूरी खबर आज के इस न्यूज़ ब्लॉग में-

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Vaishali Garg
Dec 10, 2022 13:49 IST
Supreme Court

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Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) द्वारा मुस्लिम लड़कियों के लिए शादी की न्यूनतम आयु को अन्य धर्मों के लोगों के बराबर बढ़ाने के लिए दायर एक याचिका पर केंद्र को एक नोटिस जारी किया। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 'डी वाई चंद्रचूड़' और जस्टिस 'पीएस नरसिम्हा' की बेंच ने केंद्र से 4 हफ्ते में जवाब मांगा।

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वर्तमान में भारत में शादी के लिए न्यूनतम आयु महिलाओं के लिए 18 वर्ष और पुरुषों के लिए 21 वर्ष है। हालांकि, मुस्लिम महिलाओं के लिए शादी की न्यूनतम आयु तब होती है जब वे यौवन प्राप्त करती हैं और 15 वर्ष वह आयु मानी जाती है।

Minimum Age Of Marriage For Muslim Girls

एनसीडब्ल्यू ने कहा कि मुस्लिम महिलाओं को यौवन की उम्र में शादी करने की अनुमति देना मनमाना, तर्कहीन और दंड कानूनों का उल्लंघन है। पिटीशन में बताया गया है कि यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (POCSO) 18 वर्ष से कम उम्र के लोगों को यौन संबंध (Sex) के लिए सहमति देने का प्रावधान नहीं करता है।

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एनसीडब्ल्यू ने कहा कि मुस्लिम महिलाओं को 15 साल की उम्र में शादी करने की इजाजत देने से उन्हें दुर्व्यवहार और उत्पीड़न का सामना करना पड़ेगा। याचिका में बताया गया है कि युवावस्था प्राप्त करने वाला व्यक्ति प्रजनन के लिए जैविक रूप से सक्षम हो सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वे शादी करने के लिए मानसिक और मनोवैज्ञानिक रूप से परिपक्व हैं। इससे पहले, दिल्ली उच्च न्यायालय ने 16 साल की नाबालिग लड़की से कथित तौर पर बलात्कार के आरोप में हिरासत में लिए गए एक व्यक्ति की जमानत अर्जी खारिज कर दी थी।

अदालत ने कहा, "नाबालिग की सहमति कानून की नजर में सहमति नहीं है"।  NCW ने कहा कि जनहित याचिका (PIL) नाबालिग मुस्लिम महिलाओं के मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए दायर की गई थी ताकि इस्लामी पर्सनल लॉ को अन्य धर्मों पर लागू दंड कानूनों के अनुरूप बनाया जा सके। इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के एक आदेश के खिलाफ राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) की याचिका पर विचार करने के लिए सहमत हो गया।कोर्ट ने कहा था कि 15 साल की मुस्लिम लड़की मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत अपनी पसंद के व्यक्ति से शादी करने के लिए सक्षम है।

आपको बता दें की एनसीपीसीआर ने 18 साल से कम उम्र के बच्चों की सुरक्षा के लिए वैधानिक कानूनों के उचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने की मांग की है।

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