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धर्मांतरण और यौन शोषण की आरोपी कानपुर की शिक्षक की गिरफ्तारी पर इलाहाबाद हाई ने लगाई रोक

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक शिक्षिका मिस ओलिव रोहित, जिसे ओलिव रोज कैलेब के नाम से भी जाना जाता है, की गिरफ्तारी के आदेश को बरकरार रखा है, जिस पर दसवीं कक्षा के एक लड़के का यौन शोषण करने और उसे ईसाई धर्म अपनाने के लिए मजबूर करने का आरोप है।

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Priya Singh
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Court (Freepik)

(Image Credit: Freepik)

Allahabad High court Stays Arrest Of Kanpur Teacher Accused Of Conversion and Sexual Abuse Student: एक मामले में, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक शिक्षिका मिस ओलिव रोहित, जिसे ओलिव रोज कैलेब के नाम से भी जाना जाता है, की गिरफ्तारी के आदेश को बरकरार रखा है। उस पर दसवीं कक्षा के एक लड़के का यौन शोषण करने और उसे ईसाई धर्म अपनाने के लिए मजबूर करने का आरोप था। कानपुर के सेंट एलॉयसियस हाई स्कूल की शिक्षिका ओलिव रोज को आईपीसी की कई धाराओं के तहत दोषी पाया गया था। हालांकि, उन्होंने उच्च न्यायालय को आपराधिक विविध रिट याचिका संख्या 8651/2024 के तहत याचिका लिखी।

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धर्मांतरण और यौन शोषण की आरोपी कानपुर की शिक्षक की गिरफ्तारी पर इलाहाबाद हाई ने लगाई रोक

न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता और शिव शंकर प्रसाद की पीठ ने ओलिव रोज की याचिका पर विचार किया। इसने मामले की पूरी पृष्ठभूमि पर गौर किया और निष्कर्ष निकाला कि ओलिव रोज और दो अन्य लोगों की गिरफ्तारी रोकी जानी चाहिए। इसके अलावा, साइबर सेल के हस्तक्षेप से मामले की गहन जांच की जानी चाहिए।

मामले की पृष्ठभूमि

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पूरा विवाद 30 सितंबर, 2023 से शुरू हुआ। मामले के प्रतिवादी पिता ने अपने बेटे के मोबाइल फोन पर चैट देखी। दरअसल, सूत्रों के मुताबिक, शिक्षक ने सोशल मीडिया पर चैट प्रसारित की जो वायरल हो गई। प्रतिवादी ने बाल कल्याण समिति और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से संपर्क किया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। हालांकि, बाद में मामला दर्ज कर लिया गया। ओलिव रोज पर उसके अपराध के लिए आईपीसी की कई धाराएं लगाई गईं। उसके खिलाफ यौन उत्पीड़न और धर्म परिवर्तन के लिए सीआरपीसी की धारा 156 (3) उत्तर प्रदेश धर्म के गैरकानूनी धर्म परिवर्तन का निषेध अधिनियम, 2021 और यौन शोषण के खिलाफ बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम 2012 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई।

शिक्षक द्वारा भी जवाबी आरोप लगाया गया था जो धारा 354-ए, 504, 507 आईपीसी और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66 सी के तहत दर्ज किया गया था। आरोप में दावा किया गया है कि मुखबिर के बेटे ने उसे परेशान करने के लिए फर्जी आईडी बनाई।

जांच का निष्कर्ष

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तीन स्वतंत्र लोगों- एक सेवानिवृत्त पीसीएस अधिकारी, दूसरे स्कूल के प्रिंसिपल और एक सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा प्रारंभिक जांच की गई। इसमें पता चला कि छात्र ने डांस प्रतियोगिता के दौरान शिक्षिका का मोबाइल फोन लिया था और उससे चैट करने और उस पर मानसिक दबाव बनाने के लिए फर्जी आईडी बनाई थी।

अदालत का आदेश

अदालत ने कहा कि मामले पर आगे विचार करने की आवश्यकता है। इसलिए इसने मामले को साइबर सेल को सौंपने का आदेश दिया ताकि यह पता लगाया जा सके कि छात्र ने फर्जी आईडी बनाई है या नहीं। इसने नोटिस जारी किया और प्रतिवादियों से हलफनामा दाखिल करने को कहा। अंत में, इसने कहा कि आरोपी याचिकाकर्ताओं के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। उन्हें मामले के लिए गिरफ्तार नहीं किया जाएगा।

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अदालत ने कहा कि यौन उत्पीड़न के आरोप निराधार हैं। नाबालिग छात्र एक मजबूत मानसिकता का था और शिक्षिका पर हावी था। इसके अलावा, इसने कहा कि फर्जी आईडी के बारे में पता लगाना मामले के लिए महत्वपूर्ण है और इसलिए साइबर सेल के हस्तक्षेप का आह्वान किया।

Allahabad High Court Kanpur Teacher Conversion and Sexual Abuse धर्मांतरण और यौन शोषण
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