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Bilkis Bano Case: सारे दोषियों को रिहा किया गया

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Monika Pundir
16 Aug 2022
Bilkis Bano Case: सारे दोषियों को रिहा किया गया

2002 में बिलकिस बानो मामले में गैंग रेप और हत्या के सभी 11 दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी। गुजरात सरकार ने अपनी छूट नीति के तहत दोषियों को रिहा करने की अनुमति दी।

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बिलकिस बानो मामले में 13 लोगों को सामूहिक बलात्कार, आपराधिक साजिश में शामिल होने और हत्या का दोषी पाया गया था। 13 दोषियों में से 11 को उम्रकैद की सजा मिली। उन्हें गुजरात की छूट नीति के तहत उनकी रिहाई पर विचार करने के लिए गठित एक पैनल की सिफारिश के आधार पर रिहा किया गया।

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर गठित पैनल की अध्यक्षता पंचमहल कलेक्टर सुजल मायात्रा ने की। पैनल ने 11 आजीवन कारावास में, दोषियों की छूट के पक्ष में सर्वसम्मति से निर्णय लिया। राज्य सरकार ने तब दोषियों की रिहाई के आदेश भेज दिया।

बिलकिस बानो केस के दोषियों को रिहा किया गया 

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मार्च 2002 में, गोधरा के बाद के दंगों के दौरान बिलकिस बानो के साथ गैंग रेप किया गया था और उनके परिवार के सदस्यों की हत्या कर दी गई थी। उसके परिवार पर दंगों के दौरान भीड़ ने हमला किया था और उस समय पांच महीने की गर्भवती बिलकिस के साथ गैंग रेप किया गया था। उसके परिवार के सदस्य मार दिए गए, जिसमें उसकी ढाई साल की बेटी भी शामिल थी।

बिलकिस ने स्थानीय पुलिस अधिकारियों से संपर्क किया और उन्होंने बार-बार उसका मामला दर्ज करने से इनकार कर दिया। उन्होंने सबूतों की कमी का आरोप लगाया और मामले को आगे बढ़ाने पर कानूनी कार्रवाई की धमकी दी। इसके बाद उन्होंने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) से संपर्क किया और दिसंबर 2003 में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को मामले की जांच करने का आदेश दिया।

बिलकिस की शिकायत में पहचाने गए प्रत्येक संदिग्ध को सीबीआई ने जनवरी 2004 में गिरफ्तार किया था। चार साल बाद, 13 दोषियों को दोषी पाया गया और उनमें से 11 को उम्रकैद की सजा मिली।

15 मई, 2022 को, 15 साल से अधिक जेल की सजा काटने वाले दोषियों में से एक ने सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष जाकर शीघ्र रिहाई की गुहार लगाई। उच्च न्यायालय ने याचिका खारिज कर दी गई थी और कहा कि महाराष्ट्र राज्य सरकार उनकी छूट के बारे में निर्णय लेने के लिए "उपयुक्त सरकार" थी।

दोषी ने तब सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की, अदालत ने कहा कि क्योंकि अपराध गुजरात में किया गया था, इसलिए राज्य सरकार को फैसला करना होगा। गुजरात सरकार की छूट नीति के तहत सभी 11 दोषियों को गोधरा उप-जेल से रिहा कर दिया गया।

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