बंबई उच्च न्यायालय की नागपुर बेंच ने एक महिला के केस को शहर में ट्रांसफर कर दिया ताकि वह अपने पति के खिलाफ अपने केस की प्रगति की निगरानी कर सके। महिला ने अपने पति और उसके भाइयों के खिलाफ घरेलू हिंसा और क्रूरता का मामला दर्ज कराया है।
नागपुर बेंच ने फैसला सुनाया कि पत्नी को अपने पति के खिलाफ घरेलू हिंसा के मामले में शामिल होने और उसकी निगरानी करने का अधिकार है। न्यायमूर्ति विनय जोशी ने पति और उनके दो भाई की इस दलील को खारिज कर दिया कि पत्नी को केवल एक बार सबूत देना था क्योंकि सरकार ने पुलिस के माध्यम से मामला दर्ज किया था।
केस में निगरानी करने का पूरा अधिकार है
जज जोशी ने कहा कि पत्नी के लिए अमरावती के अंजनगांव-सुरजी कोर्ट में उपस्थित होना असुविधाजनक होगा। उन्होंने कहा कि क्योंकि वह घरेलू हिंसा की शिकायत दर्ज कराने वाली महिला थीं, इसलिए उन्हें अपने केस में शामिल होने और प्रगति की निगरानी करने का पूरा अधिकार है। जोशी ने कहा कि मामले में गवाह उनके परिवार के सदस्य थे जो नागपुर में रहते हैं।
जज जोशी ने उल्लेख किया कि केस को ट्रांसफर करने के लिए कोई फार्मूला नहीं है क्योंकि प्रत्येक केस अलग है। उन्होंने कहा कि घरेलू विवादों में, मामलों को आम तौर पर एक अदालत में ट्रांसफर कर दिया जाता है जो पत्नी के लिए अधिक सुविधाजनक होता है।
पत्नी को घरेलू हिंसा केस मॉनिटर करने का अधिकार है
कपल ने 2013 में शादी की थी और महाराष्ट्र के अंजनगांव-सुरजी में पति के घर पर रहते थे और जहां वह गुजरात के वडोदरा में काम करते थे। 2015 में पत्नी उसे छोड़कर मायके चली गई। उसने घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम के तहत केस फाइल किया और उसके पति ने तलाक की याचिका फाइल की, जिसे बाद में खारिज कर दिया गया।
पत्नी द्वारा सक्करदरा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई गई थी और अधिकार क्षेत्र के समस्या के कारण मामला अंजनगांव-सुरजी, अमरावती में ट्रांसफर कर दिया गया था। पत्नी ने उच्च न्यायालय में ट्रांसफर को चुनौती देते हुए कहा कि वह आर्थिक तंगी से जूझ रही है और दूरी एक बाधा के रूप में काम कर रही है। उसने कहा कि वह मामले में शामिल होने या उसकी निगरानी करने में असमर्थ थी, जिसके कारण देरी हुई।
जज जोशी ने कहा कि पति और पत्नी दोनों ने नागपुर की अदालतों में अपने मामले फाइल किए और अधिकांश गवाह उसी शहर के रहने वाले हैं। जज ने फैसला सुनाया, "पत्नी की दुर्दशा की तुलना, बच्चे के साथ दो आरोपी जो पुरुष सदस्य हैं, पैमाना निश्चित रूप से याचिकाकर्ता के पक्ष में झुक जाएगा।"