Advertisment

बृजभूषण पर लगेगा यौन उत्पीड़न का आरोप: क्या पहलवानों को मिलेगा न्याय?

दिल्ली की एक अदालत ने 10 मई को भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व प्रमुख और भाजपा सांसद बृजभूषण के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोप तय किए। यह मामला पांच महिला पहलवानों ने दायर किया था।

author-image
Priya Singh
एडिट
New Update
Ex WFI Chief Brij Bhushan Singh

(Image: Press Trust of India)

Brij Bhushan will be accused of sexual harassment, will wrestlers get justice?: दिल्ली की एक अदालत ने 10 मई को पांच महिला पहलवानों द्वारा दायर मामले में भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोप तय किए। भारतीय जनता पार्टी के सांसद पर महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाने और आपराधिक धमकी देने का भी आरोप लगाया जाएगा। 15 जून, 2023 को दिल्ली पुलिस ने बृज भूषण के खिलाफ 10 शिकायतें और दो एफआईआर दर्ज कीं, जिसमें एक नाबालिग सहित सात महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया गया। जनवरी 2023 में कई भारतीय पहलवानों ने फेडरेशन प्रमुख बृज भूषण पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया। इस आक्रोश ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया और कई अंतरराष्ट्रीय मीडिया घरानों का भी ध्यान इस ओर गया।

Advertisment

बृजभूषण पर लगेगा यौन उत्पीड़न का आरोप: क्या पहलवानों को मिलेगा न्याय?

शिकायतों में प्रोफेशनल मदद की पेशकश करके यौन संबंधों की मांग करने के कम से कम दो मामले और यौन उत्पीड़न के 15 मामले शामिल हैं, जिनमें अनुचित स्पर्श, पीछा करना, महिला की छाती और पीठ पर हाथ फेरना आदि शामिल हैं।

यौन उत्पीड़न का आरोप

Advertisment

राउज़ एवेन्यू कोर्ट की अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट (एसीएमएम) प्रियंका राजपूत ने 10 मई को कहा, "इस अदालत को पीड़ितों की संख्या 1, 2, 3, 4 और 5 के संबंध में भारतीय दंड संहिता की धारा 354ए (यौन उत्पीड़न) और धारा 354 (महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाना) के तहत अपराध के लिए आरोपी नंबर 1 बृज भूषण सरन सिंह के खिलाफ आरोप तय करने के लिए रिकॉर्ड पर पर्याप्त सामग्री मिली है।"

लाइव लॉ ने बताया कि अदालत को दो बचे लोगों के संबंध में आईपीसी की धारा 506 भाग 1 (आपराधिक धमकी के लिए सजा) के तहत अपराध के लिए सिंह के खिलाफ आरोप तय करने के लिए रिकॉर्ड पर पर्याप्त सामग्री मिली। अदालत ने साथी आरोपी और डब्ल्यूएफआई के पूर्व सहायक सचिव विनोद तोमर के खिलाफ भी ये आरोप तय किए।

विरोध प्रदर्शन में सबसे आगे रहने वाले पहलवानों ने एक बयान जारी कर राहत व्यक्त की कि आरोपियों पर आखिरकार आरोप लगाए जाएंगे। इनमें शीर्ष भारतीय पहलवान साक्षी मलिक, विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया और संगीता फोगाट शामिल हैं।

Advertisment

WFI प्रमुख के खिलाफ 10 शिकायतें

जून 2023 में, दिल्ली पुलिस ने साझा किया कि डब्ल्यूएफआई प्रमुख के खिलाफ ये शिकायतें पहलवानों द्वारा 21 अप्रैल, 2023 को दर्ज की गई थीं और दो एफआईआर 28 अप्रैल, 2023 को दर्ज की गई थीं। एफआईआर धारा 354 (हमला या आपराधिक बल) के तहत दर्ज की गई थीं भारतीय दंड संहिता की धारा 354 (ए) (यौन उत्पीड़न), 354 (डी) (पीछा करना) और 34 (सामान्य इरादा) और POCSO अधिनियम की धारा 10 जिसके तहत तीन साल की जेल की सजा होती है, के तहत किसी महिला का शील भंग करने का इरादा किया जाता है।

Advertisment

पहलवानों द्वारा एफ.आई.आर

पहली FIR में छह एथलीटों द्वारा लगाए गए आरोपों का जिक्र था, जबकि दूसरे में नाबालिग एथलीट के पिता द्वारा लगाए गए आरोपों का जिक्र था। नाबालिग एथलीट ने शिकायत की कि WFI प्रमुख बृजभूषण सिंह ने एक फोटो के लिए उसे कसकर पकड़ लिया। उसने कहा कि उसने उसका कंधा भी दबाया और जानबूझकर उसे अनुचित तरीके से छुआ। उसने आगे कहा कि उसने उससे स्पष्ट रूप से कहा था कि वह उसका पीछा न करे और उसे उसके साथ कोई शारीरिक संबंध बनाने में कोई दिलचस्पी नहीं है।

इस FIR में POCSO अधिनियम की धारा 10 लगाई गई, जिसके तहत पांच से सात साल की सजा होगी। नाबालिग एथलीट ने कहा कि उत्पीड़न 2012 से 2022 के बीच भारत और विदेश दोनों जगह हुआ।

Advertisment

पहलवानों की शिकायत

एक पहलवान ने शिकायत की कि एक रेस्तरां में खाना खाते समय WFI कोच ने उसे गलत तरीके से छुआ। उसने दावा किया कि उसने उसके कंधों, घुटनों और हथेलियों को छुआ। उसके सांस लेने के तरीके को समझने के बहाने WFI कोच ने उसकी छाती और पेट को छुआ।

एक अन्य पहलवान ने आरोप लगाया कि वह चटाई पर लेटी हुई थी जब WFI प्रमुख बृज भूषण ने उसकी टी-शर्ट उठाई और अपने हाथ उसकी छाती पर रख दिए। उसने यह भी कहा कि उसने उसे जबरदस्ती अपनी ओर खींचा और उसके साथ शारीरिक संपर्क बनाने का प्रयास किया।

Advertisment

एक तीसरे पहलवान ने कहा कि WFI प्रमुख ने उसे जबरदस्ती गले लगाया और रिश्वत की पेशकश की। उसके पास फोन नहीं था, इसलिए उसने उसे अपने माता-पिता से बात करने की अनुमति दी और यौन संबंधों के बदले में उसे सप्लीमेंट्स खरीदने की भी पेशकश की।

डब्ल्यूएफआई प्रमुख पर एक अन्य पहलवान के सांस लेने के पैटर्न को जानने के बहाने उसके पेट और छाती को छूकर अनुचित तरीके से छूने का भी आरोप लगाया गया था।

एक अन्य पहलवान ने अपनी शिकायत में दावा किया कि जब वह तस्वीर के लिए लाइन में खड़ी थी तो WFI प्रमुख ने उसकी पीठ को गलत तरीके से छुआ। उसने आगे कहा कि जब वह उससे दूर जाने की कोशिश कर रही थी तो उसने उसका कंधा पकड़ लिया।

Advertisment

WFI प्रमुख पर यह भी आरोप लगाया गया था कि उन्होंने फोटो लेते समय एक पहलवान को जबरदस्ती अपने पास खींच लिया था। जब उसने उससे दूर जाने की कोशिश की, तो उसने उसके कंधे को कसकर पकड़ लिया और धमकी दी कि भविष्य में उसे टूर्नामेंट में शामिल न किया जाए।

यौन उत्पीड़न का आरोप accused of sexual harassment Brij Bhushan Wrestlers
Advertisment