Noida Case: घरेलू नौकर से मारपीट के चलते महिला पर दर्ज हुई एफआईआर

एक महिला के द्वारा घरेलू नौकर को लिफ्ट से खींचकर बाहर निकालने का सीसीटीवी फुटेज जो नोएडा का बताया जा रहा है, तेजी से वायरल हो रहा है। जाने इस न्यूज़ ब्लॉग में घटना से जुड़ी और जानकारी ।

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Gender discrimination

Noida Case: हमारे सामने पहले भी बहुत सारे केस आ चुके हैं जो  उत्पीडन से जुड़े हुए थे। बहुत से छोटे काम करने वाले लोगों को प्रताड़ित करना हमारे समाज में कोई नई बात नहीं रही है। इसी से जुड़ा एक और नया मामला हमें नोएडा में देखने को मिला है। एक महिला के द्वारा घरेलू नौकर को लिफ्ट से खींचकर बाहर निकालने का सीसीटीवी फुटेज जो नोएडा का बताया जा रहा है, तेजी से वायरल हो रहा है।

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नोएडा के सेक्शन 121 स्थित क्लियो काउंटी सोसायटी की है घटना

दरअसल यह घटना नोएडा के सेक्शन 121 स्थित क्लियो काउंटी सोसायटी की है। इस हिंसक महिला का नाम शैफाली कौल बताया जा रहा है। यह महिला इसी सोसायटी में रहती है। CCTV फुटेज में शैफाली को 20 वर्षीय अनीता जो एक हाउस मेड है, उसे लिफ्ट में से बाहर पकड़ के घसीटते हुए देखा जा सकता है।

आप इस वीडियो में अनीता को शैफाली कि पकड़ से बचने की और खुद को छुड़ाने कि कोशिश करता देख सकते हैं। वह खुद को बचाने के लिए लिफ्ट के दरवाजे से सट जाती है, लेकिन इससे पहले कि वह खुद को सेफ कर पाती, शैफाली उसे घसीट कर ले जाती है।

शैफाली एक 40 वर्षीय महिला हैं, और इन पर अनीता के साथ मारपीट करने के साथ साथ उसे घर में बंद करने का मामला भी दर्ज किया गया है। इस घटना के विषय में तब पता चला, जब अनीता को चौथी मंजिल के अपार्टमेंट से रस्सी के सहारे भागने की कोशिश करते समय देखा और रोका गया।

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महिला के प्रताड़ित करने पर घर की मेड ने रस्सी के सहारे भागने की करी कोशिश  

शैफाली के द्वारा अंकिता को घर में बंद कर देने के बाद, अंकिता खुद को बचाने के लिए रस्सी के सहारे 4 मंजिल से उतरने लगी। उसी समय वहां से गुजरते हुए व्यक्ति की नज़र उस पर पड़ी और उसने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची।

अनीता के पिता पदम सिंह ने महिला के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। उन्होंने आरोप लगाया है कि अनीता छह महीने से शैफाली के घर पर काम कर रही थी और उनका कॉन्ट्रैक्ट अक्टूबर के आखरी में खत्म हो चुका था।

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अंकिता के पिता ने आरोप लगाया है कि, 'महिला ने अनीता को घर से बाहर नहीं निकलने दिया और उसे काम जारी रखने के लिए मजबूर किया था। उसने मेरी बेटी का फोन छीन लिया, उसके साथ मारपीट की और उसे घर का सारा काम करने के लिए मजबूर किया ।

पुलिस ने कहा कि एफआईआर (FIR) के आधार पर शैफाली पर  धारा 344 (10 दिनों से अधिक अवैध कारावास), धारा 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना) और धारा 504 (अपमान) के तहत मामला दर्ज कर लिया है।सूत्रों के अनुसार इस मामले में किसी भी प्रकार की गिरफ्तारी नहीं हुई है।

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