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Chanda Kochhar
Chanda Kochhar: ICICI की पूर्व प्रबंध निदेशक और सीईओ चंदा कोचर की मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि बॉम्बे हाईकोर्ट ने कोचर और उनके पति दीपक कोचर को किसी भी तरह की अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया है। ICICI बैंक-वीडियोकॉन ऋण धोखाधड़ी मामले में उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका दायर की गई थी। चंदा कोचर ने मंगलवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) द्वारा "अवैध" गिरफ्तारी का दावा करते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। आरोपी दंपति ने अंतरिम रिहाई की मांग की, हालांकि, पीठ ने याचिका की तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया और याचिकाकर्ताओं से कहा कि अदालत के फिर से खुलने पर एक नियमित पीठ से संपर्क करें।
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चंदा कोचर और दीपक कोचर को 23 दिसंबर शुक्रवार को CBI ने ICICI बैंक और वीडियोकॉन से जुड़े ऋण धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तार किया था।
यह मामला 2009 और 2011 के बीच वीडियोकॉन समूह को ICICI बैंक द्वारा दिए गए 1,875 करोड़ रुपये के ऋण की मंजूरी में कथित भ्रष्ट आचरण से जुड़ा था।
अपनी प्रारंभिक जांच में, CBI ने पाया कि वीडियोकॉन समूह और उससे जुड़ी कंपनियों को जून 2009 और अक्टूबर 2011 के बीच 1,875 करोड़ रुपये के छह ऋण दिए गए थे।
इन ऋणों ने कथित तौर पर ICICI बैंक की निर्धारित नीतियों का उल्लंघन किया। 2012 में, एजेंसी ने दावा किया कि ऋण को non performing संपत्ति घोषित किया गया, जिससे बैंक को 1,730 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।
2021 में एक विशेष पीएमएलए (मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम) अदालत ने मामले में कोचर को जमानत दी थी। मामले में ईडी की चार्जशीट के बाद PMLA कोर्ट ने चंदा के परिवार को समन जारी किया था।
आपको बता दें मामले के सिलसिले में दीपक कोचर को सितंबर 2020 में गिरफ्तार किया गया था। CBI को 26 दिसंबर को सोमवार को कोचर दंपति और वीडियोकॉन समूह के अध्यक्ष वेणुगोपाल धूत की तीन दिन की हिरासत मिली।
अब गिरफ्तारी हो गई है, दंपति ने इसे अवैध होने का दावा किया है। पीठ ने क्रिसमस-नए साल की छुट्टियों के बाद जब अदालत फिर से खुलेगी तो नियमित पीठ से संपर्क करने को भी कहा।