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MP High Court ने कहा गरबा खेल रहे कपल का Condom Ad अश्लील नहीं है

MP High Court ने कहा गरबा खेल रहे कपल का कंडोम का विज्ञापन अश्लील नहीं है। आइए आज के इस ब्लॉग में हम जानते हैं कि पूरा मामला क्या था और फैसला क्या था कोर्ट का आज के इस न्यूज़ ब्लॉग में-

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Vaishali Garg
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Mp High Court

Madhya Pradesh High Court

Madhya Pradesh High Court: इंदौर के एक फार्मासिस्ट ने नवरात्रि के दौरान कंडोम के विज्ञापन ऑनलाइन पोस्ट करके लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने की कोशिश की, जिसमें एक कपल की गरबा खेलते हुए तस्वीर थी। उनके खिलाफ एक FIR दर्ज की गई थी। जिस पर मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने सुनवाई की थी। खबरों के अनुसार, इंदौर के एक फार्मासिस्ट महेंद्र त्रिपाठी ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 295A (धार्मिक भावनाओं को आहत करने के लिए) और 505 (सार्वजनिक शरारत के लिए) के तहत दायर की गई FIR को रद्द करने के लिए मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की।

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FIR एक Condom के विज्ञापन के कारण दर्ज की गई थी जिसे उन्होंने 2018 में नवरात्रि उत्सव के दौरान मुफ्त गर्भावस्था किट और कंडोम के लिए व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था और उस पर एक गरबा खेलने वाले कपल की तस्वीर का इस्तेमाल किया था। जस्टिस सत्येंद्र कुमार सिंह की एकल-न्यायाधीश उच्च न्यायालय की बैंच ने FIR को रद्द कर दिया और कहा कि विज्ञापन अश्लील नहीं था।

Condom Ad Featuring Garba Playing Couple

High Court ने पोस्ट के पीछे महेंद्र त्रिपाठी की मंशा को स्पष्ट किया और जारी आदेश में अदालत ने कहा कि इंदौर स्थित फार्मासिस्ट का उद्देश्य केवल त्योहारी सीजन के दौरान ग्राहकों का ध्यान आकर्षित करना था। अपने तर्क के पक्ष में, कोर्ट ने कहा कि क्योंकी उसके द्वारा ऑनलाइन पोस्ट किए गए विज्ञापन के अलावा उसके इरादों के बारे में कोई सबूत नहीं था। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि फार्मासिस्ट स्वयं एक हिंदू है और उसने अपनी पहचान छुपाए बिना अपने मूल नंबर के साथ विज्ञापन पोस्ट किया, कोर्ट ने दावा किया कि पोस्ट का उद्देश्य उत्पाद को बढ़ावा देना था और कुछ नहीं।

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शिकायतकर्ता की दलीलों को रद्द करते हुए जिसने दावा किया कि पोस्ट ने उसकी धार्मिक भावनाओं को आहत किया है, कोर्ट ने कहा, "कथित पोस्ट के अवलोकन पर, यह स्पष्ट है कि इसकी सामग्री अश्लील नहीं है, इसलिए सूचना प्रौद्योगिकी की धारा 67 की सामग्री एक्ट भी पूरा नहीं हुआ है। उपरोक्त के मद्देनजर अभियोजन पक्ष को मामले को जारी रखने की अनुमति देने से कोर्ट की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा, इसलिए कार्यवाही को रद्द करना आवश्यक है।"

जिस पोस्ट पर सवाल उठ रहे थे, उसमें लिखा था, "प्री लवरात्रि वीकेंड ऑफर - कॉन्डोम (3 का पैक) या 0 रुपए में प्रेगनेंसी टेस्ट किट" और एक कपल को खेलने वाले जोड़े को उदाहरण के तौर पर दिखाया गया है। कोर्ट ने सलमान खान की फिल्म लवरात्रि पर सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का भी जिक्र किया जो नवरात्रि के दौरान रिलीज हुई थी और उसे भी इसी तरह की राहत दी गई थी।

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High court condom FIR Garba Condom Ad Featuring Garba Playing Couple Madhya Pradesh High Court
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