राहुल गांधी को फेसबुक नोटिस: ट्विटर के बाद अब फेसबुक ने भी जारी किया राहुल गाँधी को नोटिस। राहुल गाँधी पर सोशल मीडिया पर एक नाबालिग दलित लड़की के परिवार की पहचान का खुलासा करने को लेकर फेसबुक ने नोटिस जारी किया गया है। दिल्ली कैंट इलाके में 1 अगस्त को नाबालिग दलित बच्ची के साथ कथित तौर पर बलात्कार और हत्या का मामला सामने आया था।
राहुल गांधी को फेसबुक नोटिस: ट्विटर के बाद अब फेसबुक ने भी लिया एक्शन
फेसबुक के इस नए नोटिस में अन्य फेसबुक पत्र का अनुसरण करने के लिए कहा गया है, जिसे 16 अगस्त को भेजा गया था। नोटिस में कहा गया है कि राहुल गांधी द्वारा अपने इंस्टाग्राम हैंडल से अपलोड की गई तस्वीर अवैध थी। उन पर किशोर न्याय अधिनियम 2015 की धारा 74 और POCSO अधिनियम 2012 और भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 288A के तहत मामला दर्ज किया गया है।
रिपोर्ट्स के मुताबिक, 10 अगस्त को नेशनल कमीशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स (एनसीपीसीआर) ने फेसबुक को नोटिस भेजा था।
कॉरेस्पोंडेंस ने कहा कि एनसीपीसीआर ने एक वीडियो देखा था जिसे राहुल गांधी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपलोड किया था। नाबालिग लड़की के परिवार की पहचान का खुलासा किया गया, जो कानून के तहत अपराध है। मामले ने फेसबुक को तीन दिनों के भीतर पोस्ट को हटाने का नोटिस जारी करने का निर्देश दिया।
हालांकि, तीन दिन की समय सीमा के बाद भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है। सीआरपीसी अधिनियम की धारा 13 और 14 के अनुसार, आयोग के निर्देश का पालन न करने पर, इन्होने फेसबुक को 17 अगस्त को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिये देरी का कारण बताने के लिए कहा।
आखिरकार फेसबुक ने आदेश का जवाब दिया और कांग्रेस नेता राहुल गांधी को पोस्ट हटाने के लिए नोटिस जारी किया है। 7 अगस्त को NCPCR ने भी ट्विटर को ऐसा ही नोटिस जारी किया था, जिसके बाद राहुल गांधी का ट्विटर अकाउंट लॉक कर दिया गया था। हालांकि कुछ दिन बाद अकाउंट चालू कर दिया था।