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3 महीने की बच्ची से रेप और मर्डर केस में पहली बार ट्रांसजेंडर को मौत की सजा

एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति को कोर्ट ने एक 3 महीने की बच्ची के साथ रेप करने और उसका मर्डर करने के आरोप में मौत की सजा सुनाई है। यह देश का पहला ऐसा मामला है जिसमे एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति को मौत की सजा सुनाई जा रही है।

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Priya Singh
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Court

First Time A Transgender Gets Death Punishment in Case Of Rape And Murder Of A 3-Month-Old Girl: एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति को कोर्ट ने एक 3 महीने की बच्ची के साथ रेप करने और उसका मर्डर करने के आरोप में मौत की सजा सुनाई है। यह देश का पहला ऐसा मामला है जिसमे एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति को मौत की सजा सुनाई जा रही है। मुम्बई की सेशन कोर्ट की जज अदिति कदम ने यह फैसला सुनाया है। इस फैसले का निर्णय लेते हुए जज ने कहा कि, ज्यादातर अपराधिक केश में उम्रकैद की सजा का नियम है। लेकिन कुछ रेयरेस्ट केसेज में अपराधी को मौत की सजा सुनाई जाती है। जज ने यह भी कहा कि यह ऐसा है ही एक मामला है जिसमें अपराधी ने बड़ी ही बर्बरता से बच्ची का रेप किया और उसकी हत्या कर दी थी। इसलिए यह रेयर केस बन जाता है। 

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3 महीने की बच्ची से रेप और मर्डर केस में पहली बार ट्रांसजेंडर को मौत की सजा, पूरी खबर 

मुंबई के एक 24 साल के ट्रांसजेंडर व्यक्ति पर एक 3 महीने की नवजात बच्ची को किडनैप करने उसके साथ रेप करने और उसकी हत्या करने के केश चल रहा था। अपराधी ने मुंबई के कफे परेड इलाके में साल 2021 में इस घटना को अंजाम दिया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक जब जज ने उस व्यक्ति को मौत की सजा सुनाई तो उसके चेहरे पर कोई भाव नही था वह चुप चाप फैसले को सुनता रहा। वहीं बच्ची के परिवार ने इस फैसले पर बात करते हुए कहा कि कोर्ट ने इस मामले में तेजी से कार्यवाही करके जल्द से जल्द फैसला सुनाया है और हम सभी इस फैसले से संतुष्ट महसूस कर रहे हैं।

क्या है पूरा मामला

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जांच और खबरों के मुताबिक बच्ची के जन्म के बाद ट्रांसजेंडर उसके घर पहुंचा था और उसने बच्ची के माता-पिता से पैसे की मांग की जो कि शगुन के तौर पर देने का रिवाज है। लेकिन बच्ची के माता-पिता ने उसे पैसे देने से इनकार कर दिया। जिसके चलते ट्रांसजेंडर व्यक्ति का बच्ची के माता-पिता से झगड़ा हो गया और इसी कारण वश वह बच्ची के परिवार से चिढ़ने लगा था। इसके बाद ही एक दिन परिवार के सभी लोग जब सो रहे थे तो अपराधी घर में चुपके से घुश गया और 3 महीने की बच्ची का अपहरण किया और उसके बाद उसका रेप करके उसकी हत्या कर दी। हत्या के बाद बच्ची को पास में स्थित के नहर में फेंक दिया था। 

फैसला लेते समय क्या कहा जज ने 

इस घटना पर पॉक्सो एक्ट के तहत जज ने इसे कोल्ड ब्लडेड मर्डर कहा है।  जज ने केस में फैसल सुनाते हुए कहा कि यह एक ऐसी घटना है जो बहुत ही बड़े जघन्य अपराध की क्षेणी में आती है। इस घटना ने बच्ची के परिवार को सदमें में डाल दिया। यह घटना यह स्पष्ट करती है कि अपराधी की मानसिकता क्या रही होगी इसे समझना कठिन है। इसलिए यह मामला मौत की सजा के लिए एक उपयुक्त मामला है। जज ने कहा कि इस घटना को अंजाम देने के लिए पूरी तरह से योजना बनाई गई थी तब अपराध किया गया था। इस घटना की रिपोर्ट बच्ची की माँ ने कराई थी और इस केस से जुड़े एक अन्य आरोपी को रिहा भी किया जा चुका है।

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