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सेक्सुअल कंसेंट: फ्रांस सरकार ने 15 साल की उम्र में सेक्सुअल कंसेंट की घोषणा की।
इस देश के कानून में अपडेट नहीं किया गया है लेकिन फ्रांस में बाल शोषण के हालिया मामलों को देखते हुए घोषणा को एक बड़ा कदम माना जा रहा है। सेक्सुअल कंसेंट के लिए उम्र निर्धारित करने से बाल यौन शोषण के मामलों में न्याय स्थापित करना आसान हो जाएगा।
देश के कई नागरिकों द्वारा याचिका दायर करने के बाद सेक्सुअल कंसेंट सेट -अप करने का कदम उठाया गया। यह कदम चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्टिविस्ट्स और सर्वाइवर्स द्वारा उठाया गया था, लेकिन उन्हें लगता है कि बच्चों की सुरक्षा के लिए कुछ और किया जाना चाहिए।
हाल ही में, यौन दुर्व्यवहार के कई मामले हैं जहां पुजारी, मॉडलिंग एजेंट, फायर-फिघ्टर्स के एक समूह और कई अन्य लोगों पर सिस्टेमेटिक सेक्सुअल अब्यूज़ का आरोप लगाया गया था।
न्याय मंत्री, एरिक डुपॉन्ड-मोरेट्टी ने कहा, "15 साल से कम उम्र के नाबालिग द्वारा सेक्सुअल पेनेट्रेशन को बलात्कार माना जाएगा।" उन्होंने कहा कि इससे अपराधियों को रक्षा में सहमति का हवाला देना मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने कहा कि कॉन्सेंशुअल सेक्स करने वाले टीनएजर्स के लिए एक्सेप्शन्स होंगी।
वर्ल्ड केअल्थ ओर्गनइजेशन्स के अनुसार, इंटरनेशनल रिसर्च से पता चला है कि पांच में से एक महिला और 13 में से एक पुरुष में बचपन के दौरान किसी न किसी तरह से यौन शोषण किया गया है।
फ्रांस में इस तरह के क़ानून के सामने आने से आम जनता के अलग-अलग रिएक्शंस सामने आये हैं। लोगों के लिए यह समझना मुश्किल हो रहा है की यह फैसला उनके लिए सही है या गलत।
इस देश के कानून में अपडेट नहीं किया गया है लेकिन फ्रांस में बाल शोषण के हालिया मामलों को देखते हुए घोषणा को एक बड़ा कदम माना जा रहा है। सेक्सुअल कंसेंट के लिए उम्र निर्धारित करने से बाल यौन शोषण के मामलों में न्याय स्थापित करना आसान हो जाएगा।
देश के कई नागरिकों द्वारा याचिका दायर करने के बाद सेक्सुअल कंसेंट सेट -अप करने का कदम उठाया गया। यह कदम चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्टिविस्ट्स और सर्वाइवर्स द्वारा उठाया गया था, लेकिन उन्हें लगता है कि बच्चों की सुरक्षा के लिए कुछ और किया जाना चाहिए।
हाल ही में, यौन दुर्व्यवहार के कई मामले हैं जहां पुजारी, मॉडलिंग एजेंट, फायर-फिघ्टर्स के एक समूह और कई अन्य लोगों पर सिस्टेमेटिक सेक्सुअल अब्यूज़ का आरोप लगाया गया था।
फ्रांस के न्याय मंत्रालय ने कहा कि बच्चों के साथ ऐसा व्यवहार "इन्टॉलरेंट" है। "सरकार हमारे समाज में होने वाले बदलावों को लागू करने के लिए तेज़ी से कार्य करने के लिए दृढ़ संकल्पित है।"
न्याय मंत्री, एरिक डुपॉन्ड-मोरेट्टी ने कहा, "15 साल से कम उम्र के नाबालिग द्वारा सेक्सुअल पेनेट्रेशन को बलात्कार माना जाएगा।" उन्होंने कहा कि इससे अपराधियों को रक्षा में सहमति का हवाला देना मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने कहा कि कॉन्सेंशुअल सेक्स करने वाले टीनएजर्स के लिए एक्सेप्शन्स होंगी।
वर्ल्ड केअल्थ ओर्गनइजेशन्स के अनुसार, इंटरनेशनल रिसर्च से पता चला है कि पांच में से एक महिला और 13 में से एक पुरुष में बचपन के दौरान किसी न किसी तरह से यौन शोषण किया गया है।
फ्रांस में इस तरह के क़ानून के सामने आने से आम जनता के अलग-अलग रिएक्शंस सामने आये हैं।
फ्रांस में इस तरह के क़ानून के सामने आने से आम जनता के अलग-अलग रिएक्शंस सामने आये हैं। लोगों के लिए यह समझना मुश्किल हो रहा है की यह फैसला उनके लिए सही है या गलत।