इंडियन आर्मी में महिलाओं के खिलाफ लैंगिक भेदभाव पर दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र से मांगी रिपोर्ट

न्यूज़: मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सचिन दत्ता के एक पैनल ने आदेश दिया की सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के आलोक में महिलाओं की भर्ती का विवरण देने वाली एक नई स्थिति रिपोर्ट तैयार की जाए। जानें अधिक इस ब्लॉग में-

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Vaishali Garg
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Women In Indian Army

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Women In Indian Army: दिल्ली हाई कोर्ट ने 22 मार्च 2022 को केंद्र को भारतीय सेना की विभिन्न शाखाओं में महिलाओं की भर्ती के बारे में अधिसूचित करने का आदेश दिया। यह आदेश वकील कुश कार्ला द्वारा दायर याचिकाओं के जवाब में जारी किया गया था, जिसमें विशेष प्रविष्टियों में सेना की भर्ती नीति में लैंगिक भेदभाव का आरोप लगाया गया था। भारतीय सैन्य नर्सिंग सेवा की स्थापना के साथ, सशस्त्र सेवाओं में महिलाओं की सेवा 1888 में ब्रिटिश नियंत्रण के दौरान शुरू हुई। लंबे समय तक, सैन्य सेवाओं में महिलाओं को केवल चिकित्सक और नर्स जैसी चिकित्सा भूमिकाओं तक ही सीमित रखा गया था।

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पिछले कुछ वर्षों में महिलाओं को कई शाखाओं और सैन्य सेवाओं की शाखाओं में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें की  2015 तक महिलाएं अग्रिम पंक्ति की लड़ाकू भूमिकाओं में सेवा नहीं दे सकती थीं, जब सरकार ने महिलाओं को वायु सेना की लड़ाकू धारा में शामिल करने के प्रस्ताव को अधिकृत किया तब इसने लड़ाकू पायलटों के रूप में महिलाओं को नई लड़ाकू वायु सेना की नौकरियां दीं।

आपको बता दें की महिलाएं नौसेना के समुद्री निगरानी विमानों पर पायलट और पर्यवेक्षक के रूप में भी काम करती हैं, जिनका उपयोग युद्ध में किया जाता है। महिलाओं को अभी भी इन्फैंट्री, मैकेनाइज्ड इन्फैंट्री, आर्मर्ड कॉर्प्स और आर्टिलरी में लड़ाकू भूमिकाओं में सेवा देने से रोक दिया गया है। 2019 में आठ विभागों में भारतीय सेना में महिलाओं को स्थायी कमीशन दिया गया: सिग्नल, इंजीनियरिंग, आर्मी एविएशन, आर्मी एयर डिफेंस, इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल इंजीनियर, आर्मी सर्विस कॉर्प्स, आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स और इंटेलिजेंस।

भारतीय सेना में Gender Discrimination, जानें क्या है हाईकोर्ट का फैसला:

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मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सचिन दत्ता के एक पैनल ने आदेश दिया की सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के आलोक में महिलाओं की भर्ती का विवरण देने वाली एक नई स्थिति रिपोर्ट तैयार की जाए। आपको बता दें की इस पीठ ने आदेश दिया, 'सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के आलोक में महिलाओं की भर्ती की जानकारी के साथ एक नई स्थिति रिपोर्ट पेश की जाए।'

इससे पहले ही दायर हुई ऐसी याचिकाओं के जवाब में केंद्र ने 2018 में कहा था की भर्ती के मामले में भारतीय सेना में महिलाओं के खिलाफ भेदभाव का आरोप 'अनुचित, निराधार और वैधता से रहित' है। भारतीय सेना के अनुसार, इसने उपयुक्त कानूनी प्रक्रियाओं के तहत शॉर्ट सर्विस कमीशन (महिला अधिकारियों) को शामिल करने के लिए 1992 में महिला विशेष प्रवेश योजना (अधिकारियों) की स्थापना की।

अधिवक्ता कुश कालरा के अनुसार लैंगिक भेदभाव कानून के समक्ष समानता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। आपको बता दें अब इस केस की सुनवाई मई में की जाएगी।

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