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नाबालिग लड़की के बलात्कार के जुर्म में गुरुग्राम में अपराधी को 20 साल की सजा

दिल्ली के पास गुरुग्राम में एक व्यक्ति को एक नाबालिग लड़की से बलात्कार करने के जुर्म में 20 साल की से सुनाई गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये घटना 2020 में हुई थी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अश्विनी कुमार ने अपराधी पर 40 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।

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Priya Singh
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Court (Freepik)

File Image

Gurugram Convict Gets 20 Years Imprisonment For Raping A Minor Girl: दिल्ली के पास गुरुग्राम में एक व्यक्ति को एक नाबालिग लड़की से बलात्कार करने के जुर्म में 20 साल की से सुनाई गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये घटना 2020 में हुई थी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अश्विनी कुमार ने अपराधी पर 40 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।

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नाबालिग लड़की के बलात्कार के जुर्म में गुरुग्राम में अपराधी को 20 साल की सजा

खबरों के मुताबिक, गुरुग्राम के सेक्टर 40 पुलिस स्टेशन में जून 6, 2020 को शिकायत मिली थी। शिकायत में कहा गया कि 15 साल की लड़की को बहला फुसला कर उसके साथ बलात्कार किया गया। जिसके बाद आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया है।

एक पुलिस अधिकारी के मुताबिक आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता और यौन अपराधों से बच्चों के सरक्षण (पॉक्सो एक्ट) अधिनियम के तहत अलग-अलग धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई। पुलिस ने अपराधी को गिरफ्तार कर लिया था जो कि छत्तीसगढ़ का मूल निवासी था। 

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पुलिस द्वारा दायर आरोप पत्र और साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अस्विनी कुमार की अदालत ने आरोपी को 20 साल के सश्रम कारावास और 40 रूपये जुर्माने की सजा सुनाई। 

गुरुग्राम की फ़ास्ट ट्रैक अदालत ने नाबालिग से रेप के आरोपी को कठोर सजा सुनाई और साथ ही जुरमाना भी लगाया। सोहना निवासी एक व्यक्ति ने 2021 में पुलिस से सम्पर्क किया और आरोप लगाया कि मथुरा जिले के मूल निवासी विनोद ने उसकी 16 वर्षीय बेटी से भला-फुसला कर रेप किया। इसके बाद मामला पॉक्सो एक्ट के तहत कोर्ट में चल रहा था।

 

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