ज्ञानवापी मस्जिद मामले में सुनवाई 26 मई तक टल गई है और जिला न्यायालय ने दोनों पक्षों से एक हफ्ते में सर्वे रिपोर्ट पर आपत्ति दर्ज़ करने को कहा।'
क्या है पूरी न्यूज़?
ज्ञानवापी मस्जिद-श्रृंगार गौरी विवाद में मगंलवार को मुस्लिम पक्ष ने अपना मत रखते हुए कहा कि , प्रार्थनास्थल अधिनियम 1991 के तहत किसी भी पूजास्थल की फोटो खींचने की मनाही है अतः ज्ञानवापी मस्जिद मामले में इसका उल्लघंन हुआ है और यह मामला अवैध मान कर बदं कर देना चाहिए। जिसपर कोर्ट ने कहा कि आर्डर 7-रूल 11 पर 26 मई को पहले सुनवाई होगी और केस की वैद्यता पर ध्यान देते हुए फैसला किया जाएगा।
गौरतलब है कि मस्जिद के वजुस्थल से शिवलिंग मिलने पर मस्जिद का सर्वेक्षण करने हेतु हिंदूपक्ष ने आवाज उठाई और वहां पूजा अर्चना की मांग की। मामले की शरुआती सुनवाई सेंशस कोर्ट में हुई थी जिसे बाद में वाराणसी जिला न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया गया।
इस मामले में हिंदूपक्ष ने 1991 में वाराणसी की अदालत में दायर एक याचिका में दावा किया था कि औरंगजेब के आदेश पर 16वीं शताब्दी में उनके शासनकाल के दौरान ही ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण काशी विश्वनाथ मंदिर के एक हिस्से को ध्वस्त करके किया गया था। बाद में याचिकाकर्ता और स्थानीय लोगों ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में पूजा करने की अनमुति मांगी थी।
2019 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने ASI सर्वेक्षण पर रोक लगाने का आदेश दिया था। वर्तमान समय में मामले की सुनवाई को शीर्ष अदालत ने 8 सप्ताह में पूरी करने के आदेश दिए गए हैं।
सोमवार को सुनवाई
सोमवार को सुनवाई के दौरान जज ने दोनों पक्षों के आवेदन के बारे में जानकारी ली थी। मुस्लिम पक्ष के आवेदन आदेश 7- नियम 11 (रख-रखाव) को सुना तथा कमीशन की रिपोर्ट के बारे में जानकारी प्राप्त की। जिला न्यायाधीश ए के विश्वेश की अदालत ने सोमवार को अपना फैसला मगंलवार तक के लिए इस बात को ध्यान में रखते हुए सुरक्षित रखा था कि दोनों पक्षों में से किस पक्ष के मामले पर पहले सुनवाई होगी।
मगंलवार की सुनवाई
सुनवाई के दौरान कोर्ट रूम में कुल 32 लोग मौजदू रहे। जिला जज अजय कुमार विश्वेश (Judge AjayKumar Vishwesh) ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अगली तारीख 26 मई कर दी है। जिला न्यायालय (Varanasi Court) ने दोनों पक्षों को आयोग की सर्वे रिपोर्ट पर आपत्ति दर्ज कर एक सप्ताह के अदंर रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया है। अब 26 मई को अगली सुनवाई होगी। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद के वजुस्थल को सील करने का आदेश दिया है तथा वीडियो सर्वे करने के भी निर्देश दिए हैं।