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हाईकोर्ट: रिलेशनशिप के दौरान बने शारीरिक सम्बन्ध को नहीं माना जायेगा दुष्कर्म

न्यूज़: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हाल ही में अपने एक फैसले के दौरान यह टिप्पड़ी की कि लम्बे समय तक चले प्रेम प्रसंद के दौरान बने शारीरिक सम्बन्ध को दुष्कर्म नहीं माना जा सकता है। भले ही किसी वजह से शादी से इनकार कर दिया गया हो।

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Priya Singh
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High Court(The Times Of India)

High Court Says Physical Relation during Relationship Will Not Be Considered Rape (Image Credit - The Times Of India)

High Court Says Physical Relation during Relationship Will Not Be Considered Rape: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हाल ही में अपने एक फैसले के दौरान यह टिप्पड़ी की कि लम्बे समय तक चले प्रेम प्रसंद के दौरान बने शारीरिक सम्बन्ध को दुष्कर्म नहीं माना जा सकता है। भले ही किसी वजह से शादी से इनकार कर दिया गया हो। यह केश कुशीनगर की महिला द्वारा अपने प्रेमी पर दर्ज कराया गया एक रेप का मुकदमा था जिसमें महिला ने यह स्वीकार किया था कि लम्बे समय तक रिलेशनशिप में रहने के दौरान दोनों के बीच शारीरिक सम्बन्ध बने थे। लेकिन बाद में शादी करने से मना करने पर महिला ने थाने जाकर अपने प्रेमी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया।

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क्या है पूरा मामला 

यह केस साल 2008 का संतकबीर नगर जिले का है। पूरा मामला इस प्रकार था कि एक लड़की की शादी के दौरान गोरखपुर के रहने वाले एक लड़के से मुलाकात हुई। उसके बाद दोनों के बीच जान पहचान और मुलाकत बढ़ी और दोनों में प्यार हो गया। परिवार वाले इस बात से अवगत थे जिसके कारण कई बार दोनों एक दूसरे से मिले और इस बीच दोनों के बीच शारीरक सम्बन्ध स्थापित हो गये। लेकिन इसके बाद लड़के के परिवार वालों से उसे दुबई काम करने के लिए भेज दिया और लौटकर आने के बाद लड़के ने उस लड़की से शादी करने से मना कर दिया। जिसके बाद लड़की ने संतकबीर नगर के महिला थाने में लड़के के खिलाफ दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराया। 

क्या कहा हाईकोर्ट ने 

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इस पूरे मामले को सुनने के बाद कोर्ट ने आरोपी के खिलाफ दाखिल किये गये आरोप पात्र को रद्द करते हुए कहा कि लम्बे समय तक चले प्रेम प्रसंग के दौरान बने शारीरक सम्बन्ध को दुष्कर्म नहीं माना जा सकता है। भले ही आरोपी ने किसी कारण वश शादी करने से मना किया हो। हाई कोर्ट के जस्टिस ने टिप्पड़ी देते हुए कहा कि जब आरोपी ने महिला के साथ सम्बन्ध बनाए उस समय लड़की बालिग थी और उसने आपसी सहमती से ऐसा किया। इसलिए इसे दुष्कर्म नहीं माना जा सकता है।

क्या है वकील का बयान 

इस पर लड़के के अधिवक्ता का बयान का था कि जब सम्बन्ध बने तो लड़की बालिग थी और दोनों के बीच स्वेच्छा से सम्बन्ध बने जिसके कारण यह दुष्कर्म का मुकदमा झूठा है। ऐसा पहले भी कई केस में देखा जा चूका है जिसमने सम्बन्ध बनाने के बाद रेप करे मामले दर्ज होने पर लड़के को कोर्ट द्वारा यह कह कर छोड़ दिया गया कि लम्बे समय तक चलने वाले प्रेम प्रसंग में बने शारीरिक सम्बन्ध को रेप नहीं माना जा सकता है।

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