केरल कोर्ट में बुधवार को फैसला सुनाया गया जिसमें सूरज कुमार को अपनी पत्नी को कोबरा सांप के जहर से मारने के लिए दोहोरी उम्र कैद की सजा सुनाई गई।
कोबरा साप के जहर से की पत्नी की हत्या (Husband Killed Wife Using Cobra Snake)
सूरज कुमार ने कोबरा सांप की मदद से अपनी पत्नी की हत्या की जिसके बाद न्यायालय ने सूरज को दोहोरी सजा देने का निर्णय लिया। जिसके हिसाब से सूरज कुमार को जहर का इस्तेमाल करने के लिए 10 साल की शिक्षा होगी और 7 साल की सजा सबूत छुपाने के लिए होगी। 2020 के मई महीने में सूरज ने अपने बीवी पर कोबरा सांप फेंका। ऐसी हरकत करते समय सूरज कुमार की पत्नी सो रही थी सांप ने सूरज की बीवी को काटा जिससे उसकी मृत्यु हो गई।
सूरज कुमार ने इससे पहले भी अपनी पत्नी को मारने की कोशिश की थी। पहली बार में कामयाब ना होने के कारण सूरज कुमार ने फिर से कोशिश की और अपनी पत्नी को मार दिया। अक्टूबर में कोर्ट ने सूरज कुमार को खून करने के जुर्म में जहर का उपयोग करने के जुर्म में और सबूतों को छुपाने के लिए सजा सुनाई।
सूरज कुमार पर कई धाराओं के बाद शिक्षा
न्यायालय ने सूरज कुमार 5 लाख का दंड घोषित किया। इसके अलावा सूरज कुमार ने न्यायालय में उपस्थित होने के बाद उन पर धारा 307 खून करने की कोशिश, धारा 302 मर्डर और धारा 328 जहर देने के तहत और धारा 201 सबूत को छुपाने के लिए अपराधी घोषित किया गया।
तहकीकात करने पर पुलिस को पता लगा कि सूरज कुमार की पत्नी को पहली बार वाइपर सांप ने काटा था जिसके बाद उसकी बीवी आईसीयू में थी। अपनी बीवी की हत्या करने में पहली बार असफल होने के बाद सूरज कुमार ने कोबरा सांप को ढूंढा और उससे अपनी पत्नी का खून किया।