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जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट ने रेप की सुनवाई में दिया ये जवाब

न्यूज़: खबर के अनुसार एक व्यक्ति पर आरोप है कि उसने पड़ोस की एक बच्ची जो 10 साल की है टोटी से पानी भरने के दौरान रेप किया। बच्ची टोटी से पानी भर रही थी। आरोप है कि रेप के बाद आरोपी ने बच्ची को धमकी भी दी।

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Prabha Joshi
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Crime Case

जम्मू कश्मीर और लद्दाख कोर्ट ने रेप केस में दिया करारा जवाब

Jammu And Kashmir Rape Case: बच्चियों के प्रति रेप के मामले कम नहीं हो रहे हैं। इसी में जम्मू कश्मीर की एक खबर सामने आ रही है जिसमें हाई कोर्ट ने आरोपी पक्ष को करारा जवाब देते हुए सुनवाई की है। खबर के अनुसार एक व्यक्ति पर 10 साल की बच्ची पर रेप का आरोप है। 

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मालूम हो महिलाओं के प्रति और बच्चियों के प्रति देश में रेप और हिंसा के मामले थम नहीं रहे हैं। आरोपियों को किसी तरह न तो कानून का डर रह गया है और न पुलिस-प्रशासन का। आए-दिन मामले बढ़ते जा रहे हैं। तारीख़ पर तारीख पड़ती जाती है और मामलों की रफ्तार बढ़ती जाती है। इसी बीच जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट से जुड़ा एक रेप का मामला सामने आ रहा है। 

क्या है मामला 

खबर के अनुसार एक व्यक्ति पर आरोप है कि उसने पड़ोस की एक बच्ची जो 10 साल की है टोटी से पानी भरने के दौरान रेप किया। बच्ची टोटी से पानी भर रही थी। आरोप है कि रेप के बाद आरोपी ने बच्ची को धमकी भी दी कि वो किसी को उसके साथ हुए कृत्य के बारे में न बताए। 

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क्या है आरोपी पक्ष का कहना 

वहीं आरोपी का कहना है कि पहले से ही उसके और लड़की के परिवार वालों के बीच घर के बाहर के एक रास्ते को लेकर विवाद चल रहा है जिस पर पहले से ही मुकदमा है। ऐसे में आरोपी का कहना है कि उसे फंसाया गया है। आरोपी के वकील का कहना है कि आरोपी के वकील का कहना है कि बच्ची की मां ने रेप की गलत कहानी पढ़ी थी। 

क्या कहा हाई कोर्ट ने

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जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट केस की सुनवाई करते हुए कहा कि आत्मसम्मान रखने वाली महिला कभी भी रेप की झूठी कहानी नहीं गढ़ेगी। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि झूठी कहानी के जरिए कोई भी महिला अपने करेक्टर को नहीं गिराएगी।

समाज में रेप सबसे घृणित अपराध है, जिसके चलते पीड़ित पर गहरा असर पड़ता है। इसलिए कोई भी आत्मसम्मान रखने वाली महिला रेप की झूठी कहानी नहीं गढ़ सकती। —हाई कोर्ट, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख

इसके साथ ही अदालत ने कहा कि ऐसे मामलों से सख्ती से निपटना भी जरूरी है। 

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अदालतें इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकतीं कि महिलाओं और नाबालिक बच्चों के खिलाफ अपराध में इजाफा हो रहा है। इससे सख्ती से निपटना होगा। ऐसे मामलों में किसी भी तरह की ढिलाई करने या आरोपी के प्रति सद्भावना दिखाने की जरूरत नहीं है। ऐसे आरोपी को बेल देने से न्याय के सामने ही खतरा पैदा हो जाएगा। —हाई कोर्ट, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख

इस तरह  अदालत ने अपना फैसला देते हुए जून 2021 से बंद आरोपी की बेल याचिका को खारिज कर दिया।

रेप Jammu And Kashmir Rape Case लद्दाख हाई कोर्ट
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