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News: उत्तराखंड में 30% महिला रोजगार कोटा की आवश्यकता वाले बिल को मंजूरी दी गई

उत्तराखंड में 30% महिला रोजगार कोटा की आवश्यकता वाले बिल को मंजूरी दी गई। इस बिल 2022 को 30 नवंबर को मंजूरी दी गई थी। आइए जानते हैं पूरी खबर आज के इस न्यूज़ टॉप स्टोरीज ब्लॉग में-

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Vaishali Garg
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Uttarakhand

Horizontal Reservation for Women

उत्तराखंड लोक सेवा (Horizontal Reservation for Women) बिल 2022 को 30 नवंबर को मंजूरी दी गई थी और वर्तमान में यह राज्य सरकार की मंजूरी की मांग कर रहा है।

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उत्तराखंड लोक सेवा (Horizontal Reservation for Women) बिल 2022 जिसे राज्य सरकार की मंजूरी का इंतजार है, 30 नवंबर को पारित किया गया था। आरक्षण को लागू करने की मांग करने वाले 2006 के एक सरकारी आदेश के संबंध में उत्तराखंड उच्च न्यायालय द्वारा उच्चतम न्यायालय द्वारा रोक हटाने के कुछ वीक बाद यह हुआ।

Job Quota For Women

इस बिल का उद्देश्य राज्य में उन महिलाओं को नौकरी देना है जो पहाड़ी राज्य के कुछ क्षेत्रों में चुनौतीपूर्ण इलाकों के कारण नौकरी के अवसरों से हाथ धो बैठती हैं। उत्तराखंड में महिलाओं का जीवन स्तर राज्य के अधिक समृद्ध जिलों में रहने वाली अन्य महिलाओं की तुलना में खराब है क्योंकि उनके लिए इन अधिक ऊंचाई वाले या ग्रामीण स्थानों में लाभदायक नौकरी प्राप्त करना कठिन होता है, जहां मोटर वाहन या फिर रोजगार की संभावनाएं कम हैं। यहां के क्षेत्रों में रोजगार सृजित करने के इरादे से विधेयक का प्रस्ताव किया गया था।

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स्थानीय प्रशासन और शासन में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाना रिक्रूटिंग रिजर्वेशन का एक और औचित्य था। उत्तराखंड सरकार के मुताबिक, बिल में महिलाओं के लिए प्रावधान शामिल हैं जो "सामाजिक न्याय, अवसर की समानता और जीवन स्तर में वृद्धि" प्रदान करते हैं।

Arguements against the Bill

2006 में उत्तराखंड में नारायण दत्त तिवारी के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने पूरे राज्य में अधिवास प्रमाण पत्र रखने वाली महिलाओं के लिए horizontal reservation देने का एक सरकारी आदेश जारी किया। उत्तराखंड संयुक्त सेवा और राज्य लोक सेवा आयोग की वरिष्ठ सेवा की परीक्षा देने वाली महिलाएं रिजर्वेशन के अधीन थीं। जाति, पंथ, आर्थिक स्थिति या जन्म स्थान पर ध्यान दिए बिना, निवास प्रमाण पत्र रखने वाली सभी महिलाओं के लिए आरक्षण उपलब्ध था।

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2022 में पवित्रा चौहान, अनन्या अत्री और अन्य सहित हरियाणा और उत्तर प्रदेश की 16 महिलाओं ने 2006 के फैसले को इस आधार पर पलटने के लिए याचिका दायर की कि निवास के आधार पर सार्वजनिक क्षेत्र की भर्ती में आरक्षण देना भेदभावपूर्ण है। पेटिशनर राज्य की सिविल सेवा परीक्षा की महिला उम्मीदवार हैं जो की उत्तराखंड निवासी नहीं हैं और किसी प्रतिबंधित श्रेणी में नहीं आती हैं। महिलाओं का कहना है कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट वाले छात्रों के लिए कटऑफ से अधिक अंक आने के बावजूद उन्हें फाइनल परीक्षा देने की अनुमति नहीं दी गई।

Uttrakhand उच्च न्यायालय ने 2006 के फैसले पर रोक लगाकर याचिका का जवाब दिया और यह कहा गया कि कोटा को महिलाओं के लिए horizontal reservation के रूप में देखा जाना चाहिए, भले ही उनका अधिवास या निवास स्थान कुछ भी हो। हालांकि, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में मौजूदा बीजेपी प्रशासन ने 2006 के आदेश को दोहराया है। धामी सरकार ने उत्तराखंड उच्च न्यायालय के फैसले के जवाब में सर्वोच्च न्यायालय से स्थगन का अनुरोध किया।

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