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Kerala Dowry Case: पति किरण कुमार को मिली 10 साल की सजा

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Swati Bundela
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इसके अलावा कोर्ट ने कुमार के ऊपर 12.5 लाख का फाइन भी देने को कहा है। इन में से 2 लाख रूपए विस्मय के माता पिता को देने होंगे। कल इस केस को लेकर 23 मई सुनवाई की गयी थीं। इस न्यूज़ के आने के बाद दहेज़ प्रथा के हिसाब से कार्यवाही की गयी है।

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विस्मया ने 22 साल की उम्र में आयुर्वेद मेडिकल की डिग्री हासिल की। उन्हें 21 जून 2021 को अपने ही घर में मृत पाया गया। मौत से कुछ वक्त पहले उन्होंने अपने शरीर पर लगी चोटों की तस्वीरें अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भेज दी थी और उन्हें वॉइस मैसेज भी किए जिसमें उन्होंने अपने साथ होने वाले शोषण की पूरी जानकारी दी। कोर्ट में यही मैसेज और रिकॉर्डिंग्स किरण कुमार के खिलाफ सबूत के तौर पर इस्तेमाल हुई।

विस्मया की मौत के बाद उसके परिवार ने किरण के खिलाफ अर्जी दायर की। किरण को आईपीसी धारा 304B (दहेज हत्या),  498A (पति के द्वारा शोषण),  306 (आत्महत्या के लिए मजबूर करना), 323 और 506 के तहत गिरफ्तार किया। साथ ही केरल सरकार के द्वारा उसकी मोटरसाइकिल इंस्पेक्शन की नौकरी भी छीन ली गई।

कोर्ट का फैसला आने से 1 दिन पहले एक रिकॉर्डिंग सामने आई। जिसमें विस्मया अपने पिता से रो-रो कर कह रही हैं कि वह अब यहां नहीं रह सकती। अगर आप मुझे यहां से नहीं ले जाएंगे तो दोबारा कभी नहीं देख पाएंगे। किरण के अत्याचार की शिकायत करते हुए उन्होंने कहा कि वह बहुत डरी हुई है और अपने पिता के पास वापस जाना चाहती हैं। अगर वह थोड़ी देर और वहां रही तो अपने साथ कुछ कर बैठेंगी।

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लड़की के पिता का कहना है के किरण को उन्होंने दहेज में बहुत सारी संपत्ति, 1 बीघा जमीन और एक गाड़ी दी थी। लेकिन उसे वह मॉडल पसंद नहीं था। वह एक नया और अच्छा मॉडल चाहता था और इसलिए वह विस्मया को टॉर्चर करता था। उसके साथ मारपीट करता था। उन्होंने यह भी बताया कि उनका परिवार यह बात पहले से जानता था की करण उनकी बेटी के साथ मारपीट करता है।

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