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केरल में नाबालिग आदिवासी लड़की की शादी के लिए आधार कार्ड में किया गया हेरफेर

केरल की एक 15 वर्षीय आदिवासी लड़की की शादी 40 वर्षीय व्यक्ति से करने के लिए उसके आधार कार्ड में हेरफेर किया गया था। विवाह दलाल और दूल्हे को गिरफ्तार कर लिया गया है।

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Vaishali Garg
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Early marriage: curse for girls.

Kerala Tribal Girl's Aadhaar Forged for Forced Marriage: केरल के वायनाड जिले के कल्पेट्टा में एक 15 वर्षीय आदिवासी लड़की की जन्म तिथि उसके आधार कार्ड में बदलकर उसे 40 वर्षीय उच्च जाति के व्यक्ति से शादी करवाने के लिए किया गया था। पुलिस के विशेष मोबाइल दल (एसएमएस) विंग ने 6 सितंबर को विवाह दलाल केसी सुजितकुमार को गिरफ्तार किया। उनके माध्यम से पुलिस को कथित तौर पर एक ऐसे रैकेट का पता चला जो कई आदिवासी परिवारों को नाबालिग लड़कियों से शादी करने के लिए लुभा रहा था। लड़की के पति को 8 सितंबर को गिरफ्तार किया गया।

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केरल में नाबालिग आदिवासी लड़की की शादी के लिए आधार कार्ड में किया गया हेरफेर

नाबालिग विवाह रैकेट से बची आदिवासी लड़की

पुलिस ने कहा कि सुजित कोझिकोड के एक उच्च जाति के समुदाय से संबंधित हैं। उन्होंने जनवरी 2024 में वडक्करा के एक प्रमुख मंदिर में आदिवासी लड़की से शादी की। लड़की के माता-पिता को दलाल सुनीलकुमार के बारे में कुछ भी नहीं पता था, सिवाय उनके फोन नंबर के। उनके आदिवासी कबीले का एक समूह भी शादी में शामिल हुआ था।

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पुलिस ने अवैध विवाह के बारे में एक सूचना मिलने के बाद पहले सुनीलकुमार का पता लगाया। एसएमएस उप पुलिस अधीक्षक एम एम अब्दुल करीम के नेतृत्व में एक टीम ने उन्हें गिरफ्तार किया और एक रैकेट का भंडाफोड़ किया। उन्होंने ही ₹70,000 के शुल्क के लिए उसके पहचान पत्र में अवैध सुधारों का आयोजन किया था।

सुनील कुमार ने दोनों परिवारों को यह आश्वासन दिया था कि कोई कानूनी समस्या नहीं होगी। अधिकारियों ने पाया कि वह अतीत में कई ऐसे अवैध विवाह करने में शामिल रहा है और उसके मोबाइल फोन से कई नाबालिग आदिवासी लड़कियों की तस्वीरें भी बरामद की गई हैं।

डीएसपी करीम ने आउटलेट को बताया कि केरल के कई जिलों में सक्रिय रैकेट के अन्य सदस्यों की जांच चल रही है। उन्होंने कहा, "एजेंट आदिवासी माता-पिता को पैसे देकर और उनकी बेटी को बेहतर जीवन देने का वादा करके गुमराह कर रहे हैं," और कहा कि कई दूल्हे लड़कियों की उम्र से अनजान हैं।

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एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि POCSO (Protection of Children from Sexual Offences) Act, Child Marriage Prohibition Act और SC/ST Act के तहत मामला दर्ज किया गया है। सुल्तान बथेरी की न्यायिक प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट अदालत ने दोनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

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