Marriage Age For Women: लड़कियों की शादी की कानूनी उम्र 18 से 21 साल की गयी, कैबिनेट ने दी मंजूरी

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Swati Bundela
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Marriage Age For Women: पिछली साल 15 अगस्त 2020 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ऐसा कहा था कि वो लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र बढ़ाने के ऊपर काम कर रहे हैं। हाल में ही यूनियन कैबिनेट ने इस बहुत दिनों से अटके प्रपोजल को पास कर दिया है।

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Marriage Age For Women: लड़कियों की शादी की कानूनी उम्र 18 से 21 साल की गयी, कैबिनेट ने दी मंजूरी

अभी यह प्रोसेस पूरा नहीं हुआ है क्योंकि अभी इस मामले को लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट बदलाव करेगी प्रोहिबिशन ऑफ़ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 में। इस अमेंडमेंट के क्लियर होने के बाद ही यह डिसिशन फाइनल होगा और उम्र 18 से बढ़ाकर 21 की जाएगी।

यह एक बहुत ही अच्छा फैसला है और ऐसा करने से लड़कियों की पढाई पर भी बहुत असर पड़ेगा जो शादी के चक्क्र में जल्दी पढाई बीच में छोड़ शादी कर लिए करती थीं। लड़को की शादी की लीगल उम्र 21 ही थी हमेशा से बस लड़कियों की ही 18 थी।

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जल्दी शादी होने के कारण कम उम्र में ही लड़कियों को प्रेगनेंसी जैसी दिक्कतों से भी गुज़ारना पड़ता है। माँ बाप और सोसाइटी का ऐसा सोचना है कि लड़की को सैटल करने के लिए उसकी किसी कमाने वाले लड़के से शादी कराने की जरुरत होती है। माँ बाप यह नहीं समझते हैं कि किसी और के भरोसे छोड़ने से लाख गुना बेहतर है खुद के पैरों पर पढ़ लिखकर खड़े होना।

मुंबई में एक ऐसा मामला देखा गया जहाँ कोर्ट ने इस ने रूल किया कि जिससे आप शादी करने वाले हो उसको गंदे मैसेज भेजना नहीं होता है क्राइम। यह मामला मुंबई का हैं जहाँ एक इंसान के ऊपर 11 साल से केस चल रहा था और उसकी उम्र 36 साल है। इसके ऊपर शादी के नाम पर चीटिंग और रेप के इल्जाम थे। हाल में ही इसको मुंबई सेशंस कोर्ट ने बरी कर दिया है और कहा है कि जिससे आप शादी करने वाले हैं उसको शादी से गंदे मैसेज भेजना कोई क्राइम नहीं है।


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