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जिस महिला से शादी करने वाले हैं उसको गंदे मैसेज भेजना नहीं है क्राइम : मुंबई सेशंस कोर्ट

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Swati Bundela
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यह मामला मुंबई का हैं जहाँ एक इंसान के ऊपर 11 साल से केस चल रहा था और उसकी उम्र 36 साल है। इसके ऊपर शादी के नाम पर चीटिंग और रेप के इल्जाम थे। हाल में ही इसको मुंबई सेशंस कोर्ट ने बरी कर दिया है और कहा है कि जिससे आप शादी करने वाले हैं उसको शादी से गंदे मैसेज भेजना कोई क्राइम नहीं है।

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जिस महिला से शादी करने वाले हैं उसको गंदे मैसेज भेजना नहीं है क्राइम : मुंबई सेशंस कोर्ट



कोर्ट ने हियरिंग के दौरान यह तक कहा है कि शादी के पहले ऐसे मैसेज काफी आनंद वाले होते हैं और गंदे नहीं होते। कोर्ट ने मुजरिम से कहा है कि अगर सामने वाले को आपके मैसेज या कुछ चीज़ पसंद नहीं आ रही है तब वो आपको बता सकता है और फिर आप उसे रिपीट नहीं ही करेंगे।

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गंदे मैसेज भेजना नहीं है क्राइम



कोर्ट ने कहा ऐसे मैसेज का पर्पस होता है शादी के पहले लड़की को बताना और दिखाना कि शादी के बाद वो क्या एक्सपेक्ट कर सकती है। इससे लड़का और लड़की में सेम सेक्स की फीलिंग होती है जिससे लड़की को ख़ुशी भी मिलती है। कोर्ट ने यह तक कहा है कि किसी भी तरीके के से यह गंदे मैसेज लड़की के लिए इंसल्ट नहीं हैं।
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क्या है इस केस की पूरी कहानी?



यह केस महिला ने 2010 में फाइल किया था और यह कपल मैट्रिमोनियल साइट पर 2007 में मिले थे और उसके बाद इन्होने शादी करने का फैसला कर लिया था। परिवार वाले इस रिश्ते से खुश नहीं थे इसके बावजूद भी यह एक दूसरे से मिलते रहे।
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3 साल के बाद इस आदमी से शादी से मना कर दिया था और अलग अलग हो गए थे। इसका कारण लड़के की माँ थीं जो कि इस रिश्ते से खुश नहीं थीं और लड़के से बोली थीं कि वो लड़के को घर में नहीं रहने देंगी अगर वो लड़की से ऐसे ही मिलता रहा तो । इसके बाद लड़की ने लड़के के खिलाफ रेप और चीटिंग का केस दर्ज करवा दिया था क्योंकि वो शादी नहीं कर सकता था।



कोर्ट ने भी अब इस केस को बंद कर दिया है और लड़के को सभी चार्जेज से बरी कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि लड़के ने अपनी तरफ से पूरे एफर्ट्स दिखाए हैं और अलग से रेंट से फ्लैट लेकर रहने को भी कहा है। इसके अलावा यह आर्य समाज हॉल में मंगलसूत्र लेकर भी पहुंचा है।
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