/hindi/media/media_files/ftuFO5IxBHSz5A55deOG.png)
(Image Credit: Shashi Tharoor Twitter)
Shashi Tharoor Remembers Sunanda Pushkar On Her 10th Death Anniversary: कांग्रेस नेता शशि थरूर ने सोशल मीडिया पर अपनी दिवंगत पत्नी सुनंदा पुष्कर की 10वीं बरसी पर उन्हें याद करते हुए एक भावुक संदेश शेयर किया। उन्होंने एक्स पर तस्वीरें शेयर कीं, जहां उन्हें पुष्कर की एक फ्रेम की गई छवि को श्रद्धांजलि देते देखा गया, साथ ही साथ उनकी एक पुरानी स्पष्ट तस्वीर भी पोस्ट की गई।
शशि थरूर ने सुनंदा पुष्कर की 10वीं डेथ एनिवर्सरी पर उन्हें किया याद
कैप्शन में उन्होंने लिखा, "एक खूबसूरत आत्मा हमेशा जीवित रहती है।" सुनंदा पुष्कर एक भारतीय-कनाडाई व्यवसायी थीं और 17 जनवरी, 2014 को उनकी मृत्यु से पहले उनकी थरूर से चार साल पहले शादी हुई थी।
Ten years.
— Shashi Tharoor (@ShashiTharoor) January 17, 2024
A beautiful soul lives forever.
Om Shanti. pic.twitter.com/lOTIN8qvNN
कथित तौर पर सुनंदा पुष्कर और शशि थरूर की मुलाकात अक्टूबर 2009 में अरबपति सनी वर्की द्वारा आयोजित एक पार्टी में हुई थी। उन्होंने 2010 में केरल के इलावनचेरी में थरूर के पैतृक घर में शादी के बंधन में बंधे। इन दोनों की ये तीसरी शादी थी।
सुनंदा पुष्कर मौत मामला
सुनंदा पुष्कर 51 साल की थीं जब दस साल पहले आज ही के दिन दिल्ली के एक होटल के कमरे में रहस्यमय तरीके से मृत पाई गईं थीं। शशि थरूर और वह वहां रह रहे थे क्योंकि उनके आवास का नवीनीकरण किया जा रहा था। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के डॉक्टरों ने कहा कि पुष्कर की मौत का कारण अप्राकृतिक था और प्रारंभिक शव परीक्षण रिपोर्ट में उनके शरीर पर चोट के निशान सामने आए।
इसके बाद दिल्ली पुलिस ने थरूर पर आत्महत्या के लिए उकसाने और कई अन्य आपराधिक आरोपों में मामला दर्ज किया था। फिर 2015 में, दिल्ली पुलिस ने यह कहते हुए एक एफआईआर दर्ज की कि पुष्कर की हत्या कर दी गई थी, यह जानकारी पुष्कर के घर के नौकर से मिली थी, जिसने बताया था कि उसके मृत पाए जाने से कुछ दिन पहले ही दंपति के बीच बहस हुई थी।
मई 2018 में, थरूर पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 498-ए (किसी महिला के पति या पति के रिश्तेदार द्वारा उसके साथ क्रूरता करना) के तहत आरोप लगाया गया था। थरूर ने इन आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि ये "निरर्थक और प्रेरित" थे। बाद में, अगस्त 2021 में एक ट्रायल कोर्ट ने थरूर के खिलाफ आरोपों को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि "उनके खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं थी"।
अदालत ने कहा था, “प्रथम दृष्टया ऐसा कुछ भी नहीं है, जो यह सुझाव दे कि आरोपी (थरूर) की ओर से इस तरह का कोई जानबूझकर किया गया आचरण था, जिससे पुष्कर को आत्महत्या करने या चोट या खतरा पैदा होने की संभावना हो।
/hindi/media/agency_attachments/zkkRppHJG3bMHY3whVsk.png)
Follow Us