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जानिए शिल्पा शेट्टी और रिचर्ड गेरे किसिंग केस पर क्या कहा कोर्ट ने

शिल्पा शेट्टी के खिलाफ मामला 15 साल पहले 2007 का है। आपको बता दें की यह घटना 15 अप्रैल 2007 को बाहरी दिल्ली में एक एड्स जागरूकता कार्यक्रम में हुई थी। इस कार्यक्रम में रिचर्ड गेरे और शिल्पा शेट्टी ने भाग लिया था। जानें अधिक इस ब्लॉग में-

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Vaishali Garg
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शिल्पा शेट्टी और रिचर्ड गेरे

शिल्पा शेट्टी और रिचर्ड गेरे

Shilpa Shetty: सत्र न्यायालय ने अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी को 2007 के एक अश्लीलता के मामले में बरी कर दिया, जहां रिचर्ड गेरे ने एक सार्वजनिक कार्यक्रम में उन्हें चूमा था। न्यायालय ने कहा की सड़कों पर छेड़खानी की जा रही एक महिला को अपराध में भागीदार के रूप में आरोपित नहीं किया जा सकता है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एससी जाधव ने कहा, “सड़क पर टटोलने या सार्वजनिक रास्ते पर या सार्वजनिक परिवहन में छुआ जाने वाली महिला को मानसिक अपराधीता की हद तक आरोपी या सहभागी नहीं कहा जा सकता है और उसे उत्तरदायी बनाने के लिए अवैध चूक के लिए नहीं ठहराया जा सकता है"।

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मुंबई में एक मजिस्ट्रेट की अदालत ने जनवरी 2022 में शिल्पा शेट्टी को मामले से मुक्त कर दिया। अदालत ने पाया की शिल्पा शेट्टी गेरे के कृत्यों का शिकार थी और इस अधिनियम का आरोप नहीं लगाया जा सकता।

शिल्पा शेट्टी और रिचर्ड गेरे किसिंग केस

शिकायतकर्ता ने शिल्पा शेट्टी को आरोप मुक्त करने के न्यायालय के निर्णय पर सत्र न्यायालय में आपराधिक पुनरीक्षण आवेदन दायर किया। इससे पहले शिल्पा शेट्टी ने उल्लेख किया की वह मामले में शिकायतकर्ता द्वारा दुर्भावनापूर्ण कार्यवाही और उत्पीड़न का शिकार है। शिल्पा शेट्टी ने उत्पीड़न के मामले में शिकायतकर्ता पर भारी जुर्माना लगाने की मांग की।

शिल्पा शेट्टी के खिलाफ मामला 15 साल पहले 2007 का है। आपको बता दें की यह घटना 15 अप्रैल 2007 को बाहरी दिल्ली में एक एड्स जागरूकता कार्यक्रम में हुई थी। इस कार्यक्रम में हॉलीवुड अभिनेता रिचर्ड गेरे और शिल्पा शेट्टी ने भाग लिया था। घटना के दौरान रिचर्ड ने शिल्पा को टटोला और उनके गालों को चूमा ताकि यह संदेश दिया जा सके की किस एक सुरक्षित कार्य था और इससे एचआईवी का संचारण नहीं होता है। घटना के बाद, शिल्पा और रिचर्ड के खिलाफ अश्लीलता का मामला बनाया गया था। दोनों पर IPC की धारा 292, 293, 294, 120-बी, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 67 और महिलाओं के अभद्र प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1986 की धारा 4 और 6 के तहत मामला दर्ज किया गया था।

एक आपराधिक पुनरीक्षण आवेदन पर, शिल्पा शेट्टी ने पुनरीक्षण आवेदन को रद्द करने की मांग की। शिकायत राजस्थान के अलवर में दर्ज की गई थी लेकिन शिल्पा शेट्टी के एक आवेदन पर मुंबई स्थानांतरित कर दी गई थी।  

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