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गलत हेयर ट्रीटमेंट के बाद सिख महिला को कटवाने पड़े बाल, 1.25 लाख रुपये का मिला मुआवजा

हैदराबाद में जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (DCDRC) ने एक हेयर सैलून को एक सिख महिला को 1 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है, साथ ही कानूनी लागत के रूप में 25,000 रुपये भी देने का आदेश दिया है।

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Priya Singh
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Hair Straightening

(Image Credit : Freepik)

Sikh Woman Got Compensation Of Rs 1.25 Lakh After Wrong Hair Treatment: हैदराबाद में जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (DCDRC) ने एक हेयर सैलून को एक सिख महिला को 1 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है, साथ ही कानूनी लागत के रूप में 25,000 रुपये भी देने का आदेश दिया है, जिसे खराब उपचार के बाद अपने बाल कटवाने के लिए मजबूर होना पड़ा था।

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गलत हेयर ट्रीटमेंट के बाद सिख महिला को कटवाने पड़े बाल, 1.25 लाख रुपये का मिला मुआवजा

बार और बेंच की रिपोर्ट के अनुसार, महिला ने अदालत को सूचित किया कि सैलून के बाल उपचार के बाद उसके बाल इतने उलझ गए थे कि उसके पास उन्हें काटने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, जो एक सिख के रूप में उसकी धार्मिक मान्यताओं के विपरीत था, जिसके लिए बाल काटना निषिद्ध है।

डीसीडीआरसी पैनल, जिसमें अध्यक्ष उमा वेंकट सुब्बा लक्ष्मी और सदस्य लक्ष्मी प्रसन्ना शामिल थे, ने महिला के पक्ष में फैसला सुनाया, क्योंकि उसने पर्याप्त दस्तावेजी सबूत पेश किए थे, जिसमें दिखाया गया था कि हेयर स्पा सेवा के बाद उसके बाल "गांठ" बन गए थे। सैलून को हुए नुकसान के लिए उत्तरदायी पाया गया, जिसके परिणामस्वरूप मुआवज़ा देने का आदेश दिया गया।

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इसी तरह की घटना

फरवरी 2023 में एक अलग हाई-प्रोफाइल घटना में, सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (एनसीडीआरसी) के फैसले को पलट दिया, जिसने शुरू में दिल्ली के एक 5-सितारा होटल में खराब बाल कटवाने के लिए एक मॉडल को 2 करोड़ रुपये का मुआवज़ा देने का आदेश दिया था।

मॉडल ने आगामी इंटरव्यू की तैयारी के लिए अप्रैल 2018 में बाल कटवाने के लिए आईटीसी मौर्य होटल के सैलून का दौरा किया था। स्टाइलिंग के दौरान गलतफहमी और पर्यवेक्षण की कमी के कारण, उसके बाल निर्देश से बहुत छोटे कट गए, जिससे उसे गंभीर भावनात्मक परेशानी हुई और उसके मॉडलिंग करियर पर असर पड़ा।

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एनसीडीआरसी ने महिला के जीवन में बालों के महत्व को स्वीकार किया, खासकर मॉडलिंग और विज्ञापन उद्योगों में एक मूल्यवान संपत्ति के रूप में और फोटोग्राफ, सीसीटीवी फुटेज और व्हाट्सएप संदेशों सहित साक्ष्य का हवाला देते हुए उसके पक्ष में फैसला सुनाया, यह निर्धारित करते हुए कि सेवा में स्पष्ट कमी थी।

हालांकि, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने 2 करोड़ रुपये के मुआवजे को खारिज कर दिया, यह फैसला सुनाया कि यह राशि अत्यधिक थी। सुप्रीम कोर्ट ने आग्रह किया कि मुआवजे की मात्रा का निर्धारण केवल दावों के बजाय पर्याप्त सबूतों पर आधारित होना चाहिए।

परिणामस्वरूप, सुप्रीम कोर्ट ने महिला की आय में कमी, मानसिक आघात और पीड़ा के लिए मुआवजे के रूप में 2 करोड़ रुपये देने के एनसीडीआरसी के पिछले आदेश को खारिज कर दिया। अदालत ने अब मामले को एनसीडीआरसी को वापस भेज दिया है, जिससे महिला को 3 करोड़ रुपये के अपने दावे का समर्थन करने वाले सबूत पेश करने का अवसर मिल गया है।

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