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UP Case:धर्म परिवर्तन और रेप का प्रयास करने के लिए UP में 3 लोग हुए गिरफ्तार

महिला से बलात्कार और धर्म परिवर्तन के प्रयास के मामले में गुरुवार को तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया। यह मामला उत्तर प्रदेश के नोएडा का है। जानें पूरी खबर आज के न्यूज़ ब्लॉग में -

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Vaishali Garg
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Palghar Rape Case

Rape Case

UP Case: उत्तर प्रदेश में एक महिला से बलात्कार और धर्म परिवर्तन के प्रयास के मामले में गुरुवार को तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया। गौतम बुद्ध नगर पुलिस ने 29 दिसंबर को उत्तर प्रदेश में तीन लोगों को गिरफ्तार किया। मुख्य आरोपी ने कथित तौर पर एक महिला के साथ बलात्कार किया और शादी का झांसा देकर उसका धर्म परिवर्तन करने का भी प्रयास किया। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि उनके भाई और पिता अपराध में शामिल थे।

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Three men arrested In Noida From Same Family: 10 Things to know

  1. नोएडा के 30 वर्षीय इंतेजार खान कथित तौर पर एक महिला के साथ बलात्कार किया और उसका धर्म परिवर्तन करने का प्रयास किया।
  2. गौतम बुद्ध नगर पुलिस ने उसे उसके भाई सुहैल (24) और पिता अब्बास अली (52) के साथ गिरफ्तार किया है, जो अपराध में शामिल थे।
  3. आपको बता दें गिरफ्तारी नोएडा के इलाके में हुई थी।
  4. महिला ने बिसरख थाने में दुष्कर्म, मारपीट और जबरन धर्मांतरण के प्रयास का मामला दर्ज कराया है।
  5. शिकायतकर्ता ने कहा कि वह इंतेज़ार से शाबेरी इलाके के एक जिम में मिली थी जहाँ वह प्रबंधक के रूप में काम करती थी
  6. रिपोर्ट्स के अनुसार, उसने अपने धर्म और नाम के बारे में झूठ बोला था और अपना परिचय सोनू के रूप में दिया था। आदमी ने दावा किया कि उसने उससे शादी करने का वादा किया था और उसे अपने अपार्टमेंट में ले गया, जहां उसने उसका जूस पिलाया और उसके साथ Rape किया।
  7. फोन पर बातचीत सुनने के बाद ही उसे अपना असली नाम और पहचान मिली। आरोप है कि इसी बात को लेकर दोनों में झगड़ा हो गया और उसके साथ मारपीट कर दी।
  8. अपनी शिकायत में, उसने दावा किया कि इंतेज़ार, उसके भाई और उसके पिता ने जबरन उसका धर्म परिवर्तन करने का भी प्रयास किया।
  9. IPC की धारा 376 (Rape), 323 (assualt), 328 (causing hurt by means of poison), 242 (wrongful confinement), 506 (criminal intimidation), और 120 बी (party to criminal conspiracy) के तहत मामले दर्ज किए गए हैं।  
  10. यौन उत्पीड़न के मामलों पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार, शिकायतकर्ता की गोपनीयता की रक्षा के लिए उसकी पहचान को छुपाया गया है।
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