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UP Control Bill: दो से अधिक बच्चों वाले लोगों के लिए कोई सरकारी नौकरी नहीं

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Swati Bundela
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उत्तर प्रदेश पॉपुलेशन कंट्रोल बिल: हर साल 11 जुलाई को दुनिया विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाती है। इस वर्ष उसी दिन, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य की जनसंख्या नीति 2021-30 का उद्घाटन किया, जिसमें प्रस्तावित किया गया था कि राज्य में दो से अधिक बच्चे वाले लोगों को कोई विशेष लाभ नहीं दिया जाना चाहिए और आधिकारिक रियायतों का उपयोग करने से रोक दिया जाना चाहिए।

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मुख्यमंत्री ने उसी दिन प्रस्तावित विधेयक के बारे में भी ट्वीट करते हुए कहा कि देश में बढ़ती जनसंख्या का इसके विकास और संचालन पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। उन्होंने आगे कहा कि जनसंख्या नियंत्रण आवश्यक है क्योंकि यह "असमानता" सहित प्रमुख समस्याओं का "मूल कारण" है। राज्य सरकार ने अब जनसंख्या नियंत्रण विधेयक का ड्राफ्ट प्रपोजल पेश किया है।



https://twitter.com/myogiadityanath/status/1414023266323165186?s=20
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जानिये उत्तर प्रदेश पॉपुलेशन कंट्रोल बिल के बारें में ये 10 बाते :



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  • विधेयक की प्रस्तावना में कहा गया है कि नीति जनसंख्या को स्थिर करेगी और दो बच्चों की नीति को बढ़ावा देगी, जिससे हमारे मौजूदा संसाधनों का लॉन्ग -टर्म ग्रोथ सुनिश्चित होगा।


  • विधेयक में, राज्य सरकार दो-बाल नीति का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति को सरकारी नौकरी पाने से रोकना चाहती है। इसके अलावा, दो से अधिक बच्चों वाले लोगों के लिए कोई सब्सिडी उपलब्ध नहीं होगी, ड्राफ्ट बिल के अनुसार, PTI की एक रिपोर्ट में कहा गया है।


  • विधेयक में यह भी कहा गया है कि जिनके दो से अधिक बच्चे हैं, वे स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने, सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन करने और कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए एलिजिबल नहीं हैं।


  • यह उन लोगों को भी पद से वंचित कर सकता है जो पहले से ही सेवा में हैं। यह एक या दो बच्चों वाले लोगों के लिए टेक्स छूट जैसे प्रोत्साहनों का भी सुझाव देता है।


  • एक बच्चे वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए प्रस्तावित प्रोत्साहनों में सभी सरकारी कल्याण योजनाएं, वेतन वृद्धि, प्रमोशन और आवास योजनाओं में रियायतें शामिल हैं।


  • राज्य सरकार द्वारा संचालित केंद्र और एनजीओ सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के माध्यम से परिवार नियोजन विधियों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए गर्भनिरोधक गोलियां, कंडोम की जानकारी देंगे।




https://twitter.com/LiveLawIndia/status/1413784028830785541?s=20

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  • राज्य भर में गर्भधारण, प्रसव, जन्म और मृत्यु का अनिवार्य पंजीकरण सुनिश्चित करेंगे, राज्य के विधि आयोग के अध्यक्ष आदित्य नाथ मित्तल ने शनिवार को कहा।




https://twitter.com/LiveLawIndia/status/1413784028830785541?s=20



  • ड्राफ्ट में यह भी कहा गया है कि दो बच्चों के मानदंड का पालन करने वाले लोक सेवकों को पूरी सेवा के दौरान दो अतिरिक्त वेतन वृद्धि मिलेगी, मैटरनिटी या जैसा भी मामला हो, 12 महीने का पेटर्निटी, पूरे वेतन और भत्तों के साथ और नियोक्ता के वेतन में तीन प्रतिशत की वृद्धि राष्ट्रीय पेंशन योजना के तहत योगदान निधि।


  • सूत्रों ने दावा किया कि इस विधेयक के प्रस्तावित होने के एक दिन बाद भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के कई सदस्य अगले सप्ताह से शुरू हो रहे संसद के अगले सत्र में निजी सदस्यों के विधेयकों के जरिए राष्ट्रीय जनसंख्या नियंत्रण कानून पर जोर देने की तैयारी कर रहे हैं।


  • उत्तर प्रदेश के मामले में 19 जुलाई तक जनता से सुझाव मांगते हुए ड्राफ्ट आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है।




फ़ीचर इमेज क्रेडिट: डेलीमेल
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