पश्चिम बंगाल विधानसभा ने 3 सितंबर को सर्वसम्मति से 'एंटी-रेप बिल' पारित किया, जिसमें यौन हिंसा के दोषियों के लिए कठोर सजा का प्रावधान किया गया है। इस बिल का उद्देश्य उन मामलों में दोषियों को मौत की सजा देना है, जहां पीड़िता की मृत्यु हो जाती है या वह कोमा में चली जाती है।
पश्चिम बंगाल का एंटी-रेप बिल: क्या मौत की सजा से यौन अपराध रुकेंगे?
पश्चिम बंगाल एंटी-रेप बिल: क्या है प्रावधान?
पश्चिम बंगाल सरकार ने 'अपराजिता महिला और बाल (पश्चिम बंगाल आपराधिक कानून संशोधन) विधेयक, 2024' पेश किया, जिसमें राज्य में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ जघन्य अपराधों की त्वरित जांच और सुनवाई का वादा किया गया है।
#MamataBanerjee government tables the new Anti Rape law in #Bengal Assembly, making amendments in the sections of rape, gangrape of new BNSS 2023. ‘APARAJITA’ ALLOWS CAPITAL PUNISHMENT FOR CONVICTED RAPISTS
— Tamal Saha (@Tamal0401) September 3, 2024
BNSS 2023 section 64 rape and 66 Gangrape mandated minimum 10 years &… pic.twitter.com/MF67CTm0AB
BNS और BNSS में संशोधन
इस बिल के तहत भारतीय न्याय संहिता (BNS) और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) के कुछ प्रावधानों में संशोधन किया गया है। बीएनएस के सेक्शन 46 में बलात्कार के दोषियों के लिए जीवन पर्यन्त कारावास या मौत की सजा का प्रस्ताव रखा गया है।
विशेष अदालतें और त्वरित सुनवाई
इस विधेयक के तहत बलात्कार और उससे संबंधित मामलों की सुनवाई के लिए विशेष अदालतों की स्थापना का भी प्रावधान किया गया है, ताकि ऐसे मामलों का निपटारा तेजी से हो सके। साथ ही, बलात्कार के मामलों में जांच और सुनवाई के लिए निर्धारित समय सीमा को भी कम किया गया है।
क्या यह बिल यौन अपराधों को रोक पाएगा?
इस बिल के प्रस्तावों को व्यापक जनसमर्थन प्राप्त हुआ है, लेकिन क्या यह कदम यौन अपराधों को रोकने में सफल होगा?
The West Bengal Assembly on Tuesday unanimously passed the 'Aparajita' bill, an anti-rape legislation introduced by the Mamata Banerjee government. With this move, West Bengal became the first state in India to amend central laws concerning rape, gang-rape, and sexual crimes… pic.twitter.com/JF98bPe8KA
— The Tatva (@thetatvaindia) September 3, 2024
Actions speak louder than words!
— Shovan Sarkar Nippon (@aitcshovan) September 3, 2024
The Anti-Rape Bill is a landmark step towards ensuring that our women are protected at all costs.
This Bill is about enacting real, transformative change.#BengalShowsTheWay pic.twitter.com/K1xSmXc7yi
Weat Bengal become the First State in India to introduce The Anti-Rape Bill "Aparajita".
— Ritu Gurjar (@Ritugurjar111) September 3, 2024
With the Anti-Rape Bill, Bengal is sending a clear, unmistakable message: harm our women and children, and you will face the most severe consequences imaginable.#BengalShowsTheWay… pic.twitter.com/QOddHLx0El
चलिए कोई तो सकारात्मक खबर आई !!
— Priyanshu Kumar (@priyanshu__63) September 3, 2024
पश्चिम बंगाल में बलात्कार जैसे अपराधों से निपटान के लिए सरकार The Anti-Rape Bill "Aparajita" लेकर आ रही है जिसमें अपराधी को दस दिन के भीतर फांसी का प्रावधान होगा।।
सरकार समय-समय पर इसकी जांच भी करे।#The_Anti_Rape_Bill#BengalShowsTheWay pic.twitter.com/dX8R1WpDzG