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केरल हाई कोर्ट ने 12 साल की लड़की का गर्भपात कराने से इनकार क्यों किया?

न्यूज़: केरल उच्च न्यायालय ने एक 12 वर्षीय नाबालिग लड़की की गर्भावस्था को समाप्त करने से इनकार कर दिया, जो अपने नाबालिग भाई के साथ अनैतिक संबंध में थी। अदालत ने कहा कि गर्भ 34 सप्ताह का हो चुका है और पूरी तरह विकसित हो चुका है।

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Vaishali Garg
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Man attempts suicide inside Kerala High Court

Why Kerala HC Denied Pregnancy Termination Of A 12-Year-Old Girl : हालही मे और बेहद संवेदनशील कानूनी कार्यवाही के दौरान, केरल उच्च न्यायालय ने एक 12 वर्षीय लड़की की गर्भावस्था को समाप्त करने की मांग वाली याचिका पर निर्णायक फैसला सुनाया। इस मामले में उसके नाबालिग भाई के साथ अनाचार संबधों के परेशान करने वाले आरोप शामिल हैं, जो एक चुनौतीपूर्ण नैतिक और कानूनी दुविधा पेश करता है। अदालत ने कहा कि गर्भ 34 सप्ताह का हो चुका है और पूरी तरह विकसित हो चुका है। लड़की के माता-पिता ने गर्भावस्था को समाप्त करने के लिए याचिका दायर की थी क्योंकि इससे लड़की को शारीरिक और मनोवैज्ञानिक आघात होगा। माता-पिता हाल तक गर्भावस्था से अनजान थे।

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न्यायालय का फैसला और तर्क

अदालत ने 22 दिसंबर को दिए अपने गहन फैसले में मामले की जटिलताओं पर विचार-विमर्श किया। इसने गर्भावस्था के उन्नत चरण को स्वीकार किया, वर्तमान में 34 सप्ताह में, भ्रूण पूरी तरह से विकसित हो गया है और गर्भ के बाहर जीवन के कगार पर है। अदालत ने, सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद, इस स्तर पर समाप्ति को यदि पूरी तरह से असंभव नहीं तो तर्कसंगत नहीं माना।

न्यायमूर्ति देवन रामचंद्रन की अध्यक्षता वाली अदालत ने कहा, "भ्रूण पहले ही 34 सप्ताह के गर्भ तक पहुंच चुका है और अब पूरी तरह से विकसित हो चुका है, गर्भ के बाहर अपने जीवन की तैयारी कर रहा है। इस बिदु पर गर्भावस्था को समाप्त करना असंभव नहीं तो उचित नहीं है, और जाहिर है, इसलिए, बच्चे को जन्म लेने की अनुमति देनी होगी।"

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अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि लड़की को उसके माता-पिता की देखभाल और मार्गदर्शन में रखा जाए। इसमें आगे कहा गया कि जिस नाबालिग भाई पर आरोप लगाया गया है, उसे लड़की से दूर रखा जाना चाहिए।

अदालत ने कहा, "यह सुनिश्चित करने के लिए कि कानून के लागू प्रावधानों का उल्लंघन न हो, याचिकाकर्ता 1 और 2 को यह सुनिश्चित करने के लिए अनिवार्य रूप से निर्देशित किया जाता है कि तीसरे याचिकाकर्ता के भाई, जिसके खिलाफ आरोप लगाया गया है, को उसके आसपास कही भी अनुमति नहीं दी जाए।" किसी भी तरह से उस तक पहुंच हो। यह भी सक्षम अधिकारियों द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा।''

इससे पहले मेडिकल बोर्ड ने गर्भपात कराने की सिफारिश की थी। लेकिन बाद में कोर्ट से चर्चा के बाद कहा गया कि लड़की बच्चे को जन्म देने के लिए पूरी तरह स्वस्थ है। रिव्यू मेडिकल बोर्ड ने आगे कहा कि दो सप्ताह तक गर्भ धारण करने से लड़की को कोई मनोवैज्ञानिक समस्या नहीं होगी। मनोवैज्ञानिक प्रभाव को और कम करने के लिए बोर्ड ने बच्चे की सिजेरियन डिलीवरी का सुझाव दिया।

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डिलीवरी के बाद के सुरक्षा उपाय

याचिकाकर्ताओं के वकील ने तर्क दिया कि यदि कोई अन्य विकल्प नहीं बचा है तो याचिकाकर्ताओं को गर्भावस्था को दो और सप्ताह तक ले जाने के फैसले से कोई आपत्ति नहीं है। हालाँकि, याचिकाकर्ताओ ने अनुरोध किया कि डिलीवरी का विकल्प उन पर छोड़ दिया जाए, साथ ही एक अतिरिक्त दलील दी कि लड़की को बेहतर देखभाल और सहायता के लिए अपने माता-पिता के साथ रहने की अनुमति दी जाए।

हालांकि, कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि याचिकाकर्ताओं को लगातार उचित चिकित्सा सहायता मिलती रहेगी। इसने यह भी सुझाव दिया कि याचिकाकर्ता प्रसव पूरा होने के बाद किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 से सहायता मांग सकते हैं।

Pregnancy Pregnancy Termination Kerala HC
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