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आखिर क्यों दिया यूट्यूबर ने पॉलिटिशियन अप्सरा रेड्डी को 50 लाख रुपये का मुआवजा?

मद्रास हाई कोर्ट ने यूट्यूबर माइकल प्रवीण को 'अपमानजनक' और 'बदनाम करने' वाली वीडियो पोस्ट करने के लिए एक सेलिब्रिटी वक्ता, पत्रकार और एआईएडीएमके प्रवक्ता अप्सरा रेड्डी को मुआवजे के रूप में ₹ 50 लाख रूपये देने का निर्देश दिया है।

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Priya Singh
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Apsara Reddy

(Photo Credit : X)

Why YouTuber Paid Rs 50 Lakh Compensation To Politician Apsara Reddy: अप्सरा रेड्डी बनाम जो माइकल प्रवीण और अन्य पर अपने हालिया फैसले में, मद्रास हाई कोर्ट ने यूट्यूबर जो माइकल प्रवीण को एक सेलिब्रिटी वक्ता, पत्रकार और एआईएडीएमके प्रवक्ता अप्सरा रेड्डी की 'अपमानजनक' और 'बदनाम करने' वाली वीडियो पोस्ट करने के लिए मुआवजे के रूप में ₹ 50 लाख का भुगतान करने का निर्देश दिया है। 

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आखिर क्यों दिया यूट्यूबर ने पॉलिटिशियन अप्सरा रेड्डी को 50 लाख रुपये का मुआवजा?

2021 में एक भारतीय ट्रांस महिला राजनेता, पत्रकार और एआईएडीएमके की स्टार प्रचारक अप्सरा रेड्डी ने मानहानि के आधार पर यूट्यूबर जो माइकल प्रवीण के खिलाफ याचिका दायर की। उन्होंने बीबीसी वर्ल्ड सर्विस, द हिंदू, न्यू इंडियन एक्सप्रेस, डेक्कन क्रॉनिकल और अन्य के साथ काम किया है और उपभोक्तावाद, राजनीति, सेलिब्रिटी जीवन शैली और शिक्षा के बारे में लिखती हैं।

इससे पहले 4 जनवरी को न्यायमूर्ति एन सतीश कुमार ने रेड्डी के पक्ष में फैसला सुनाया था, जिन्होंने अदालत को बताया था कि यूट्यूबर जो माइकल प्रवीण ने लगातार उनके खिलाफ अपमानजनक पोस्ट किए थे। रेड्डी के निजता के अधिकार और प्रवीण द्वारा इसके उल्लंघन को बरकरार रखते हुए, अदालत ने कहा, “पूरे मानहानिकारक बयानों, विशेष रूप से वीडियो की कंटेंट, जिसे वादी में भी उद्धृत किया गया है, को ध्यान से देखने पर पता चलता है कि ये बयान दुर्भावनापूर्ण और अपमानजनक स्पर्श के अलावा और कुछ नहीं हैं। किसी भी व्यक्ति की गोपनीयता केवल इसलिए कि किसी व्यक्ति को यूट्यूब पर पोस्ट करने का अधिकार है, वह दूसरों की गोपनीयता का उल्लंघन करते हुए अपनी सीमा नहीं लांघ सकता।

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यद्यपि प्रकाशन एक अधिकार है, ऐसा अधिकार उचित प्रतिबंधों के अधीन है और दूसरों की गोपनीयता का अतिक्रमण नहीं किया जा सकता है। जब ऐसे बयान सामने आते हैं, खासकर यूट्यूब जैसे सोशल मीडिया पर, जो किसी व्यक्ति के चरित्र, व्यवहार और व्यक्तिगत जीवन को छूते हैं, तो इसका उस विशेष क्षेत्र पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा। यूट्यूब वीडियो Ex.P.14 में सामने आए बयान यह स्पष्ट करते हैं कि ये आपत्तिजनक और दुर्भावनापूर्ण बयान हैं जिनमें कोई सच्चाई नहीं है। इस तरह के बयान दुर्भावनापूर्ण सामग्री के साथ मानहानिकारक होते हैं। मामले को देखते हुए, इस न्यायालय का मानना है कि पहला प्रतिवादी (प्रवीण) हर्जाना देने के लिए उत्तरदायी है।

क्या था मामला?

2017 में, रेड्डी ने उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया था कि प्रवीण ने उनके खिलाफ अपमानजनक कंटेंट पोस्ट की थी जब उन्होंने एक संयुक्त वीडियो कार्यक्रम में उनके साथ काम करने से इनकार कर दिया था। प्रवीण "क्रोधित हो गए और रेड्डी के बारे में गपशप और बुरी धारणाएँ प्रसारित करने लगे"। याचिका में उद्धृत कम से कम 10 YouTube वीडियो में, प्रवीण ने अप्सरा के बारे में अपमानजनक तरीके से बात की, जिसमें उसके चरित्र पर सवाल उठाना और उसके लिंग परिवर्तन का मज़ाक उड़ाना शामिल था।

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अपनी मानसिक परेशानी के लिए "अपमानजनक" वीडियो को जिम्मेदार ठहराते हुए, अप्सरा ने जोर देकर कहा कि उसने इमोशनल पेन और डिप्रेसन को सहन किया, जिसके कारण उसे कई सत्रों के माध्यम से मनोवैज्ञानिक परामर्श लेना पड़ा। इसके अलावा, उन्होंने तर्क दिया कि "अपमानजनक वीडियो" के परिणामस्वरूप विभिन्न महत्वपूर्ण कार्यक्रम, जिनमें उन्हें आमंत्रित किया गया था, अचानक रद्द कर दिए गए थे।

अदालत ने इस बात पर सहमति जताई कि प्रवीण के पोस्ट वास्तव में रेड्डी के मानसिक स्वास्थ्य और करियर के लिए हानिकारक थे, जिससे उनकी प्रतिष्ठा धूमिल हो रही थी। हालाँकि, अदालत ने यह भी बताया कि ये वीडियो Google द्वारा हटा दिए गए थे और रेड्डी ने इसके खिलाफ मांगी गई राहत भी छोड़ दी थी।

अंत में, अदालत ने इन प्लेटफार्मों को पोस्ट की जाने वाली ऐसी 'दुर्भावनापूर्ण सामग्री' से सावधान रहने और यह सुनिश्चित करने के लिए दायित्व लेने के लिए सचेत किया कि यह किसी भी रूप में संबंधित व्यक्ति को नुकसान नहीं पहुंचाता है। वरिष्ठ वकील वी राघवाचारी और वकील वीएस सेंटिल कुमार रेड्डी की ओर से पेश हुए, जबकि लीला एंड कंपनी के वकील जी बालासुब्रमण्यम प्रवीण की ओर से पेश हुए।

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