Same Sex Relationship: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को इस बात की पुष्टि करने का फैसला किया कि क्या केरल में एक युवती को उसके माता-पिता ने अपने समलैंगिक पार्टनर के साथ किसी भी तरह के संपर्क से बचने के लिए हिरासत में लिया था या अगर वह अपनी मर्जी से घर पर रह रही थी। भारत के चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच ने तब हस्तक्षेप किया जब महिला के साथी देवू जी ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की। आपको बता दें की देवू ने दावा किया कि वह और महिला, दोनों की उम्र 20 वर्ष की उम्र से एक रिश्ते में थे।
Same-Sex Relationship में महिला को हिरासत में लिया गया
एडवोकेट श्रीराम परक्कट और विष्णु शंकर के माध्यम से अपनी याचिका में देवू ने कहा कि उसने केरल हाई कोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की थी। हालांकि, केरल हाई कोर्ट ने उसके माता-पिता को अपनी बेटी को पेश करने का आदेश देने के बजाय, एक जिला कानूनी सेवा अटार्नी को निर्देश दिया कि वह उसके घर का दौरा करे और यह पता लगाए कि महिला को हिरासत में लिया गया है या नहीं। इसके अलावा, हाई कोर्ट ने देवू के लिए "परामर्श सत्र" का भी सुझाव दिया। देवू के एडवोकेट, श्रीराम का तर्क है कि परामर्श के लिए केरल हाई कोर्ट का सुझाव "मौलिक रूप से गलत" था। साथ ही, जब वह अपने माता-पिता की छत के नीचे रह रही थी तो अदालत महिला से स्वतंत्र जवाब देने की उम्मीद नहीं कर सकती।
सुप्रीम कोर्ट की बेनच ने उच्च न्यायालय की आगे की कार्यवाही पर रोक लगा दी और आदेश दिया कि महिला को 8 फरवरी को संबंधित परिवार न्यायालय के समक्ष पेश किया जाए। फिर महिला एक वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी से बातचीत करेगी जो सुप्रीम कोर्ट की ई-कमेटी का सदस्य भी है।
आपको बता दें की सुप्रीम कोर्ट ने फैमिली कोर्ट के प्रिंसिपल जज को आदेश दिया कि वह सुप्रीम कोर्ट ई-कमेटी की सदस्य सलीना वीजी नायर के साथ हिरासत में ली गई महिला के इंटरव्यू की व्यवस्था करें, जो केरल में एक वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी भी हैं। पारिवारिक न्यायालय के प्रधान जज के परामर्श से इंटरव्यू की व्यवस्था की जाएगी। वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी महिला से उसकी इच्छाओं के बारे में बात करेंगे और पुष्टि करेंगे कि क्या उसे उसके माता-पिता द्वारा घर में अवैध रूप से हिरासत में रखा गया था।
पारिवारिक अदालत यह भी सुनिश्चित करेगी कि महिला का बयान उसके माता-पिता के किसी भी दबाव या दबाव के बिना स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से दर्ज किया गया हो। आपको बता दें की सुनवाई की अगली तारीख 17 फरवरी तक बैठक की रिपोर्ट सुप्रीन कोर्ट में सीलबंद लिफाफे में जमा करनी होगी।