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Delhi Court: एक महिला पर आरोप लगाया गया है इसका मतलब यह नहीं है कि वह अपमान की पात्र है

मीडिया ट्रायल के अधीन एक महिला के संबंध में एक मामले की सुनवाई करते हुए, दिल्ली कोर्ट ने यह क्लियर किया कि भविष्य में ऐसा कोई काम नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि महिलाएं सार्वजनिक अपमान की पात्र बिलकुल नहीं हैं। आइए जानते पूरी खबर न्यूज़ ब्लॉग में-

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Vaishali Garg
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Women accused media trial

Women accused media trial

Delhi Court: महिलाओं को दोषी ठहराए बिना मीडिया और जनता द्वारा कई मौकों पर नफरत, अपमान और सार्वजनिक अपमान का शिकार होना पड़ता है, और यह समय के साथ और भी ज्यादा बदतर होता जा रहा है। हाल ही में, मीडिया ट्रायल के अधीन एक महिला के संबंध में एक मामले की सुनवाई करते हुए, दिल्ली की एक अदालत ने यह क्लियर किया कि भविष्य में ऐसा कोई काम नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि महिलाएं सार्वजनिक अपमान की पात्र बिलकुल नहीं हैं, भले ही उन्हें अभी तक आरोपी बनाया गया हो या फिर नहीं।

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दिल्ली की अदालत ने घोषित किया कि भले ही महिलाओं पर किसी अपराध का आरोप लगाया गया हो, उन्हें अपमानित नहीं किया जाना चाहिए और उनकी गरिमा को सभी आधारों पर रिजर्व किया जाना चाहिए, खासकर यदि वे अभी तक परीक्षण के अधीन नहीं हैं तब।

महिलाओं ने लगाया मीडिया ट्रायल का आरोप(Women accused media trial)

दिल्ली कोर्ट में नीलम शर्मा नाम की एक महिला द्वारा दायर एक आवेदन पर दिल्ली कोर्ट सुनवाई कर रही थी। नीलम शर्मा पर धारा 507 के तहत आपराधिक धमकी और धारा 509 के तहत एक महिला की लज्जा भंग करने का आरोप लगाया गया है। यह धाराएं उन पर भारतीय दंड संहिता (IPC) और आईटी अधिनियम के प्रावधानों के तहत लगाई गई हैं। नीलम शर्मा ने अदालत में अपील की कि एक अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र ने उनके बारे में एक लेख प्रकाशित किया जिसमें उन्हें बहुत अपमानित  और बदनाम किया गया। उसने अदालत से आवश्यक कार्रवाई करने के लिए कहा क्योंकि वहां उसकी प्रतिष्ठा दांव पर थी।

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प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीश दीपक जगोत्रा ने कहा कि क्योंकि नीलम शर्मा का चल रहा मामला अभी भी शुरुआती चरण में है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के अनुसार, मीडिया रिपोर्टिंग सार्वजनिक रूप से व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उल्लंघन करती है। न्यायालय ने कहा कि जब तक कोई व्यक्ति कानून द्वारा अदालत में मुकदमे का सामना नहीं कर रहा है, तब तक कोई कारण नहीं है कि उसे दोषी घोषित किया जाए और जनता की नजरों में अपमानित किया जाए। न्यायालय ने कहा कि किसी व्यक्ति के अपराध की घोषणा करना और उसके परीक्षण से पहले ही निर्णय जारी करना आदर्श रूप से आदर्श नहीं है और गंभीर रूप से वैधता के सिद्धांतों का उल्लंघन है।

महिलाओं को हर हाल में अपने सम्मान की रक्षा करनी चाहिए(Women must be protected of their dignity at all times)

न्यायाधीश जगोत्रा ​​ने कहा कि कैसे कई बार मीडिया मर्यादाओं को लांघता है और ऐसे फैक्ट लिखता है जो मामले या कहानी की वास्तविक प्रकृति से बहुत अलग होते हैं और इसलिए इसमें शामिल लोगों की प्रतिष्ठा को खराब किया जाता है।  न्यायाधीश ने यह पुष्टि करते हुए कि नीलम शर्मा एक अभियुक्त हैं, कहा कि उनका आरोप लगाया जाना उन्हें मुकदमे का सामना किए बिना सार्वजनिक अपमान या समाज में अपमान के योग्य नहीं बनाता है। अदालत ने उसके खिलाफ सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक या इंटरनेट पर प्रकाशित किसी भी तरह की कहानी पर एकतरफा विज्ञापन-अंतरिम निषेधाज्ञा पारित की।

Women accused media trial Delhi Court
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